रेप पीड़िता ने कहा- शादी करनी है आरोपी को जमानत दे दें, SC ने किया मना
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल कि रहने वाली एक रेप पीड़िता की याचिका खारिज कर दी...
Kerla crime news: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल कि रहने वाली एक रेप पीड़िता की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने कोर्ट से आरोपी से ही शादी करने की अनुमति मांगी थी। बता दें कि आरोपी और पीड़िता दोनों ने ही कोर्ट से एक दूसरे से शादी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन SC ने आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ठहराया सही
पीड़िता का कहना था कि वह आरोपी से शादी करना चाहती है, ताकि होने वाले बच्चे को उसके पिता का नाम मिल सके। इसके लिए आरोपी ने कोर्ट से दो महीने के लिए जमानत मांगी थी। इससे पहले केरल हाई कोर्ट ने भी आरोपी को जमानत देने से मना कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आरोपी को जमानत दे दी जाएगी, तो लोगों के बीच ये संदेश जाएगा की उसने जो बलात्कार किया वो गलत नहीं था। जमानत देने का मतलब होगा कि आरोपी ने कोई अपराध ही नहीं किया।
जानें क्या है पूरा मामला
केरल की रहने वाली 25 साल की एक युवती ने 49 वर्षीय ईसाई पादरी पर उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया है। मामले में अभी आरोपी जेल में बंद है, जिसके बाद दोनों ने कोर्ट से अर्जी की थी की दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं।
'शादी कर के आरोपी फिर जेल चला जाएगा'
याचिका खारिज होने के बाद पीड़ित ने फिर कोर्ट से कहा कि कम से कम इतनी राहत दे दी जाए कि जेल के अधिकारी ही आरोपी को शादी के लिए ले कर आएं और शादी के बाद आरोपी फिर जेल चला जाए। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी और पीड़ित से कहा की अगर वो चाहें, तो इस बात पर नई अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। हाईकोर्ट ही इस मामले पर आखिरी फैसला लेगा।