इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- वकीलों की हड़ताल अवैध, शुक्रवार से करें काम

Update: 2016-02-18 16:10 GMT

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट के 7 जजों की पीठ ने लखनऊ में चल रही वकीलों की हड़ताल को अवैध बताया है। साथ ही शुक्रवार से वकीलों को काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी।

कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकारी वकील कोर्ट को असिस्ट करें। यदि कोई वकील किसी वकील वादकारी या सरकारी वकील को अदालत जाने से रोकेगा तो वो अवमानना होगी। गोली चलाने वाले वकील विशाल दीक्षित को भी हलफनामा दाखिल करने के साथ प्रमुख सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

क्या है मामला?

-नाका थानाक्षेत्र में वकील श्रवण कुमार वर्मा की हत्या कर दी गई थी।

-10 फरवरी को वकीलों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंसा के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

-इसके बाद वकील हड़ताल पर चले गए। वकील लखनऊ के एसएसपी और डीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं।

Tags:    

Similar News