अब बैंकों में नहीं बदली जाएगी पुरानी करेंसी, 15 दिसंबर तक यहां चलेंगे सिर्फ 500 के नोट
नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद पुराने नोटों को चलाने की मियाद जो गुरुवार को खत्म हो रही थी है उसे अब बढाकर 15 दिसंबर तक चलाने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि पुराने नोटों को चलाने की समय सीमा आज रात खत्म हो रही थी। नए फैसले के तहत अब सभी अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और दवा दुकानों पर 15 दिसंबर तक 500 के नोट चलाए जा सकेंगे, जबकि 1,000 रुपए के नोट केवल बैंकों में जमा कराए जा सकेंगे। केंद्र सरकार ने गुरुवार को फैसला लिया कि 25 नवंबर से बैंकों में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट नहीं बदले जाएंगे।
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यहां चला सकते हैं 500 के पुराने नोट
-पुराने नोट बैन किए जाने के मामले में दी गई बाकी सारी छूट 15 दिसंबर तक के लिए लागू रखने का फैसला किया गया है।
-इसमें पानी और बिजली का मौजूदा या बकाया बिल जमा करने की सुविधा भी शामिल है।
-विदेशी नागरिकों को हर सप्ताह 5000 रुपए कीमत की विदेशी मुद्रा बदलने की छूट होगी।
-इस बारे में जानकारी उनके पासपोर्ट में दर्ज की जाएगी।
-अब पुराने 500 रुपए से कोई भी व्यक्ति प्री-पेड रिचार्ज करवा सकता है।
-सफ़र के टिकटों में और स्कूलों के फीस जमा करने में लिए जाएंगे पुराने नोट।
-केंद्रीय भंडार से अब 5,000 तक की ही खरीदारी पुराने नोटों से की जा सकेगी।
-2 दिसंबर रात 12 बजे तक तभी टोल फ्री रहेंगे, लेकिन 3 से 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोटों से टोल टैक्स चुकाए जा सकेगा।
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टोल टैक्स में छूट की बढ़ी समय सीमा
इससे पहले सरकार ने देश भर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल शुल्क में छूट को दो दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा, कि 'सभी राष्ट्रीय राजमार्गो पर दो दिसंबर की आधी रात तक टोल शुल्क में छूट दी गई है।
इससे पहले सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11 नवंबर तक टोल टैक्स में छूट दी थी। इसे फिर 24 नबंवर तक बढ़ा दिया गया था। अब इस छूट में तीसरी बार बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने कहा कि टोल शुल्क वसूलने वाले सभी ऑपरेटरों को यह जानकारी दे दी गई है।
आगे की स्लाइड में पढ़ें क्यों नेपाली नागरिक नोटों का नहीं कर पाएंगे एक्सचेंज...
एक तरफ जहां नेपाली नागरिक 500 और 1,000 रुपए के बंद किए गए नोटों को एक्सचेंज कराने में परेशानी उठा रहे है, वहां के केंद्रीय बैंक ने गुरुवार को भारत के 500 और 2,000 रुपए के नए नोटों के एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगा दिया। नेपाल राष्ट्र बैंक ने कहा है कि जब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत नई अधिसूचना जारी नहीं करता, नए भारतीय नोट एक्सचेंज नहीं किए जा सकते। ऐसी नोटिफिकेशन के बाद ही विदेशी नागरिकों को एक निश्चित मात्रा में भारतीय करंसी रखने की अनुमति मिलती है।
हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार, बिराटनगर के व्यापारी समुदाय को नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्वी क्षेत्र प्रमुख, रामू पोदेल ने बताया कि नए भारतीय नोट 'गैरकानूनी' माने जा रहे हैं। और जब तक भारत की तरफ से इंतजाम नहीं किए जाते, उन्हें एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। पोदेल ने कहा, 'अभी के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ हमारे समझौते के अनुसार एक नेपाली नागरिक 500 और 1,000 रुपए के पुराने नोटों में 25,000 रुपए तक रख सकता है। अभी इन पुराने नोटों का क्या होगा, यही तय नहीं है। हम बाजार में आ रहे नए भारतीय नोटों को कैसे कानूनी मान लें?'
नेपाल और भारत के बीच में अभी तक नेपाली नागरिकों के पास रखे पुराने नोटों के एक्सचेंज का मॉडल तय नहीं हो पाया है। पोदेल ने कहा कि दोनों केंद्रीय बैंक इस मुद्दे को निपटाने के लिए संपर्क में हैं, मगर अभी तक कोई रास्ता नहीं निकल सका है।
नेपाल के राष्ट्र बैंक ने पुराने भारतीय करेंसी नोटों को एक्सचेंज करने की गाइडलाइंस तैयार करने के लिए एक टास्ट फोर्स बनाई गई है। इसकी तरफ से कुछ गाइडलाइंस काठमांडू में भारतीय दूतावास की तरफ से भारत को सौंपी गई हैं।