NRHM घोटाले में प्रदीप शुक्ला और NOIDA घोटाले में राजीव कुमार को राहत

Update: 2016-05-02 15:26 GMT

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने आईएएस ऑफिसर प्रदीप शुक्ला को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक के साथ ही सीबीआई कोर्ट में 50 के बजाय 5 लाख रुपए जमा करने को कहा है। एक और मामले में, कोर्ट ने एक्स चीफ सेक्रेटरी राजीव कुमार की बर्खास्तगी पर भी रोक लगा दी है।

एनआरएचएम घोटाले में प्रदीप को राहत

-सीबीआई कोर्ट ने प्रदीप शुक्ला को कंडीशनल बेल दी थी। उन्हें 25 मई तक कोर्ट में 50 लाख रुपये जमा करने थे।

-शुक्ला ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज करते हुए कहा था, कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं।

-इससे पहले कोर्ट ने 2 दूसरे मामलों में 10 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत दी थी।

-जस्टिस अरुण टंडन की कोर्ट ने सीबीआई के वकील से पूछा कि जमानत के लिए इतने पैसों की शर्त क्यों? सीबीआई के वकील ने जवाब के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा है।

प्लॉट घोटाले में राजीव को भी राहत

-नोएडा में प्लॉट अलॉटमेंट घोटाले में सजायाफ्ता आईएएस और यूपी के एक्स चीफ सेक्रेटरी, अप्वाइंटमेंट, राजीव कुमार भी फिलहाल बर्खास्त नहीं होंगे।

-जेल में बंद राजीव अभी सस्पेंड चल रहे हैं। उनकी बर्खास्तगी के लिए पंजाब के एक्स डीजीपी जे.एफ.रिबेरो और कई दूसरे आईएएस ऑफिसर्स ने रिट फाइल की थी।

-रिट में कहा गया था, कि सीबीआई कोर्ट ने घोटाले में राजीव को 3 साल कैद और जुर्मने की सजा सुनाई है, और अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, इसलिए उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए

-यूपी गवर्नमेंट की तरफ से हलफनामे में कहा गया, कि राजीव कुमार ने सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिसकी सुनवाई 10 मई को होनी है। इसके अलावा बर्खास्तगी के लिए सजा काफी नहीं, डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी भी जरूरी है।

-कोर्ट ने जमानत पर चल रहे राजीव कुमार को राहत देते हुए कहा कि बर्खास्तगी की मांग जल्दबाजी है।

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