SC ने दिए 26 जून तक NEET के नतीजे जारी करने के निर्देश, मद्रास HC ने लगाई थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 जून) को कहा कि नेशनल एलिजिबिलिटी ऐंड एंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) के परिणाम 26 जून तक घोषित करने को कहा है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (12 जून) को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी ऐंड एंट्रेंस टेस्ट (एनईईटी) के परिणामों पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को हटाते हुए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) को एमबीबीएस-बीडीएस के लिए हुई एनईईटी परीक्षा- 2017 के परिणाम 26 जून तक घोषित करने को कहा है।
माना जा रहा है कि अब सीबीएसई जल्द ही एनईईटी के परिणाम घोषित कर देगा। इसे cbseresults.nic.in पर देखा जा सकेगा।
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जस्टिस पीसी पंत और दीपक गुप्ता की अवकाश पीठ ने कहा कि रिजल्ट की घोषणा और उसके बाद होने वाली काउंसलिंग और एडमिशन कोर्ट के समक्ष लंबित मामले के फैसले के अधीन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वे एनईईटी-2017 से संबंधित किसी भी याचिका को स्वीकार ना करें।
बता दें कि तीन हफ्ते पहले मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 8 जून को घोषित होने वाले रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस रोक का असर 12 लाख कैंडिडेंट्स पर पड़ा था। करीब साढ़े दस लाख स्टूडेंट्स ने हिंदी और अंग्रेजी सब्जेक्ट्स में यह एग्जाम दिया है। वहीं करीब डेढ़ लाख स्टूडेंट्स रीजनल लैंग्वेज के जरिए इसमें शामिल हुए थे।
क्या था मामला ?
इस साल एनईईटी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 8 लैंग्वेज में हुआ था। जिसमें असमी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, कन्नड़, ओड़िया, तमिल और तेलुगू शामिल हैं। मदुरै बेंच में लगाई पिटीशन में कहा गया कि रीजनल लैंग्वेज में पूछे गए सवाल अंग्रेजी लैंग्वेज में पूछे गए सवालों के मुकाबले आसान थे। वहीं सीबीएसई ने इस मामले में कहा था कि सभी पेपरों को मॉडरेटरों ने तय करके एक ही लेवल का निकाला था। बोर्ड का कहना है कि सभी लैंग्वेज में पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा ही था।