नई दिल्लीः बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बच्चन को 15 साल पुराने एक इनकम टैक्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने आयकर विभाग को टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' विवाद में अभिनेता अमिताभ बच्चन की आय का फिर से आंकलन करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें अमिताभ को साल 2001 में टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की कमाई पर टैक्स में छूट दी गई थी।
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क्या है मामला
-आयकर विभाग ने बिग बी पर 2001-02 में 1.66 करोड़ रुपए का टैक्स न भरने का आरोप लगाया।
-विभाग ने इस मामले को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
-जुलाई 2012 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को राहत देते हुए इनकम टैक्स विभाग की अपील खारिज कर दी।
-इस आदेश के खिलाफ विभाग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
-जानकारी के अनुसार अमिताभ बच्चन ने 13 अक्टूबर 2001 को साल 2001-02 में अपनी कमाई 14.99 करोड़ रुपए बताई थी।
-इसके बाद 31 मार्च 2002 को संशोधित आईटी रिटर्न में उन्होंने अपनी कमाई 8.11 करोड़ रुपए बताई।
-हालांकि असेसमेंट होने से पहले ही उन्होंने अपनी संशोधित रिटर्न वापस ले ली।
आयकर विभाग ने असेसमेंट कर किया था दावा
-29 मार्च 2005 को आयकर विभाग ने असेसमेंट कर दावा किया कि अमिताभ बच्चन की साल 2001-02 में कमाई 56.41 करोड़ रुपए थी।
-2006 में अमिताभ बच्चन को इस संबंध में नोटिस दिया गया। इसमें असेसमेंट कार्रवाई फिर से शुरू करने की मांग की गई।
-इसमें बताया गया कि अकाउंट बुक्स की जांच नहीं की गई है।