मेरठ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मंगलवार (10 अक्टूबर) को एडीएम सिटी मुकेश चंद्र और सिटी मजिस्ट्रेट एमपी सिंह ने साफ किया, कि मेरठ जिले में भी एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके लिए न तो कोई लाइसेंस दिए जाएंगे और न पटाखों की बिक्री की अनुमति दी जाएगी।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने फैसले में दिवाली के दौरान दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। दिवाली के मौके पर पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया था।
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मुख्य बातें:
-जिले के सभी थानाध्यक्षों, एसडीएम और एसीएम को इसका अनुपालन कराने को कहा गया है।
-एडीएम सिटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूर्णता पालन किया जाएगा।
-जिले में पूर्व में जारी किए गए स्थाई या अस्थाई पटाखा बिक्री लाइसेंसों को एक नवंबर तक के लिए होल्ड कर दिया गया है।
-यह लाईसेंस मान्य नहीं होंगे।
-लाइसेंस प्राप्त दुकानदारों को लिखकर देना होगा कि उनके पास जो स्टॉक हैं उसे एक नवंबर तक नहीं बेचा जाएगा।
-स्थानीय लोगों में दीपावली के मौके पर पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर रोष है।