दिल्ली-NCR में इस बार बिना पटाखों के मनेगी दिवाली, SC ने लगाई रोक

Update: 2017-10-09 07:14 GMT
दिल्ली-एनसीआर के पटाखा कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (09 अक्टूबर) को अपने फैसले में दिवाली के दौरान दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने वाले नवंबर 2016 के आदेश को बरकार रखते हुए यह फैसला सुनाया।

न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, 'हमें कम से कम एक दिवाली पर पटाखे मुक्त त्योहार मनाकर देखना चाहिए।' कोर्ट ने कहा, कि 'दिल्ली एवं एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध हटाने का 12 सितंबर 2017 का आदेश एक नवंबर से दोबारा लागू होगा यानी एक नवंबर से दोबारा पटाखे बिक सकेंगे।'

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01 नवंबर तक बिक्री पर लगी रोक

दिवाली के मौके पर पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 01 नवंबर तक के लिए दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई गई थी, कि कोर्ट 12 सितंबर के अपने उस आदेश को वापस ले जिसमें शर्तों के साथ दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटाई थी।

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