नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की ऐंबी वैली प्रॉपर्टी की नीलामी का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सहारा की ओर से निवेशकों का पैसा लौटा पाने में सहारा समूह की नाकामयाबी का हवाला देते हुए दिया है। पिछले आदेश की अवहेलना पर कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की खिंचाई की। कहा, कि 'वह वादे निभाने के लिए कुछ बेहतर करें, न कि कोर्ट में हामी भरने के बाद कदम पीछे खींच लें।' सुप्रीम कोर्ट कहा, कि कोर्ट की उदारता का गलत इस्तेमाल किया गया है।
कोर्ट ने कहा है कि सहारा अगले 48 घंटों में इससे जुड़ी सभी जानकारी मुहैया कराए। कोर्ट ने ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय को अगली सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश भी दिया। मामले की अगली सुवाई 28 अप्रैल को होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सेबी और बॉम्बे हाईकोर्ट को सभी कागजात मिलते ही नीलामी प्रक्रिया पर काम करना चाहिए। बता दें, कि सितंबर 2012 में एंबी वैली की कीमत लगभग 34,000 करोड़ रुपए तक आंकी गई थी।
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कोर्ट ने आज तक की दी थी मोहलत
इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से कहा था कि अगर वह 17 अप्रैल तक सेबी-सहारा रिफंड खाते में 5,092.6 करोड़ रुपए जमा नहीं कराता है, तो उसकी पुणे की एंबे वैली की नीलामी की जाएगी। कोर्ट ने सहारा समूह का यह रकम जमा कराने का निर्देश दिया था।
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कोर्ट ने मांगी थी संपत्तियों की सूची
इससे पहले फरवरी माह में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चिटफंड मामले की सुनवाई करते हुए पुणे स्थित ऐंबी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को जब्त करने का आदेश दिया था। साथ ही कोर्ट ने सहारा ग्रुप से ऐसी संपत्तियों की सूची मांगी थी, जिन पर किसी तरह का कर्ज नहीं लिया गया हो। कोर्ट ने तभी कहा था, कि इन संपत्तियों की नीलामी कर लोगों के पैसों की वसूली की जाएगी और उसे निवेशकों को लौटाया जाएगा।
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