नई दिल्ली: दागी नेताओं के चुनावी भविष्य पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि चार्जशीट के आधार पर जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। दागी नेताओं और गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने केवल चार्जशीट के आधार पर दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक से इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह है कि दागी नेता अभी भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने संसद से कहा है कि ऐसे लोगों को संसद में प्रवेश से रोकने के लिए उसे कानून बनाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा है कि हर नेता को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी चुनाव लड़ने से पहले चुनाव आयोग को देनी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि इस मसले संसद को कानून बनाना चाहिए।
फैसला सुनाते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने कहा कि भ्रष्टाचार राष्ट्रीय आर्थिक आतंक है। राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास की जानकारी देनी होगी। ऐसा इसलिए ताकि मतदाताओं को उनके उम्मीदवारों के बारे में जानकारी हो।