Ex President Facilities: आखिर क्या मिलता है अमेरिका और भारत के पूर्व प्रेसिडेंट्स को, जानिए सब कुछ

Purv Rashtrapati Ko Suvidhayen Kya Milti Hai: आपने राष्ट्रपति की सुविधाओं के बारे में तो खूब सुना और पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत और अमेरिका जैसे देशों में पूर्व राष्ट्रपति को क्या सुविधा दी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं यहां...

Written By :  Neel Mani Lal
Update:2024-12-31 16:57 IST

Ex President Facilities In India And America

Purv Rashtrapati Ko Suvidhayen: किसी भी देश के राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए तो वेतन और अन्य ढेरों सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन पद से रिटायर होने या हटने के बाद भी काफी सुविधाएं दी जाती हैं। पेंशन, मकान, स्टाफ, सिक्योरिटी आदि सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहती है। आइए जानते हैं कि अमेरिका और भारत में क्या नियम हैं।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति (America Ex President Facilities)

(फोटो साभार- सोशल मीडिया)

अमेरिका में 1958 का ‘भूतपूर्व राष्ट्रपति अधिनियम’ है, जिसमें बताया है कि पद छोड़ने के बाद उन्हें क्या सुविधाएं दी जाएंगी। भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को मिलने वाला सबसे बड़ा व्यक्तिगत लाभ कैबिनेट सचिव के वेतन के बराबर वार्षिक पेंशन है, जो वर्तमान में 2,46,424 डॉलर है।

ऐसे पूर्व राष्ट्रपति जिन्होंने कांग्रेस या कार्यकारी शाखा में अन्य पदों पर भी काम किया है, वे भी एक अलग फेडरल पेंशन कार्यक्रम के लिए पात्र हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति जो बिडेन ने 1973 से 2009 तक सीनेट में सेवा की और फिर 44 वर्षों के संयुक्त कार्यकाल के लिए आठ साल उपराष्ट्रपति के रूप में बिताए। उनकी शुरुआती कांग्रेस पेंशन 1,66,374 डॉलर जितनी हो सकती है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो भूतपूर्व राष्ट्रपति को दोनों पेंशन लेने से रोकता हो। भूतपूर्व राष्ट्रपतियों की विधवाएँ 20,000 डॉलर वार्षिक पेंशन और फ़्रैंकिंग विशेषाधिकारों के लिए पात्र हैं।

  1. कार्यालय स्थान और स्टाफिंग भत्ता: राष्ट्रपति के पद छोड़ने के छह महीने बाद से, जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन (जीएसए) उन्हें अमेरिका में कहीं भी आधिकारिक कार्यालय स्थापित करने, सुसज्जित करने और कर्मचारियों को रखने के लिए धन मुहैया कराता है।
  2. संचार: पूर्व राष्ट्रपतियों को संचार के लिए भी सहायता मिलती है, जिसमें कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (सीआरएसके अनुसार, केबल, फोन और कूरियर शुल्क ) शामिल हो सकते हैं।
  3. उपकरण: सीआरएस के अनुसार, इस कैटेगरी में फर्नीचर या सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर या सॉफ़्टवेयर और संबंधित इंस्टॉलेशन शामिल हैं।
  4. प्रिंटिंग और अन्य सामग्री: प्रिंटिंग खर्च देने के अलावा, पूर्व राष्ट्रपति के कार्यालय को स्टेशनरी सप्लाई के लिए धन मुहैया कराया जाता है।
  5. यात्रा खर्च: भूतपूर्व राष्ट्रपतियों और उनके साथ अधिकतम दो कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 1 मिलियन डॉलर तक ट्रैवेल खर्चे की प्रतिपूर्ति की जाती है। भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के जीवनसाथी सुरक्षा और आधिकारिक यात्रा के लिए प्रतिवर्ष 5,00,000 डॉलर तक के पात्र होते हैं।
  6. स्वास्थ्य लाभ: भूतपूर्व राष्ट्रपति सभी संघीय कर्मचारियों की तरह हेल्थ बेनिफिट के लिए पात्र होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उन्हें कम से कम पांच साल फ़ेडरल कर्मचारी हेल्थ बेनिफिट प्रोग्राम का सदस्य होना चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश स्वास्थ्य लाभ के लिए पात्र थे, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया था।
  7. सीक्रेट सर्विस सुरक्षा: राष्ट्रपति और उनके जीवनसाथी आजीवन सुरक्षा के लिए पात्र होते हैं, हालांकि उनके पास इसे अस्वीकार करने का विकल्प भी होता है। 16 वर्ष से कम आयु के उनके बच्चे भी पात्र होते हैं।
  8. महाभियोग और पद से हटाया जाना: महाभियोग प्रक्रिया के जरिये पद से हटाए गए राष्ट्रपति पेंशन और लाभों के लिए पात्र नहीं होते हैं। आजीवन सीक्रेट सर्विस सुरक्षा एक अलग कानून के तहत प्रदान की जाती है, इसलिए यह लाभ पद से हटाए जाने से प्रभावित नहीं होता है।
  9. अंतिम संस्कार: राष्ट्रपतियों को पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाता है और उन्हें अर्लिंग्टन नेशनल कब्रिस्तान में दफनाने का विकल्प दिया जाता है। वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु की घोषणा करने के बाद, वाशिंगटन का यू.एस. आर्मी का सैन्य कमांड अंतिम संस्कार व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। राष्ट्रपति के परिवार की इच्छा के आधार पर समारोह कई दिनों तक कई स्थानों पर आयोजित किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शोक दिवस की भी व्यवस्था की गई है, जिस दिन संघीय एजेंसियां ​​बंद रहेंगी तथा अधिकांश संघीय कर्मचारियों को वेतन सहित अवकाश मिलेगा।

भारत में पूर्व राष्ट्रपति (India's Ex President Facilities)

(फोटो साभार- सोशल मीडिया)
  1. राष्ट्रपति के वेतन और पेंशन अधिनियम, 1951 के अनुसार देश का कोई पूर्व राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद या त्यागपत्र देकर पद छोड़ता है, उसे अपने शेष जीवन के लिए राष्ट्रपति के वेतन का 50 फीसदी प्रति माह की दर से पेंशन मिलती है। भारत के राष्ट्रपति को प्रति माह 5 लाख रुपये का वेतन मिलता है।
  2. पूर्व राष्ट्रपति लुटियंस दिल्ली में एक पूरी तरह से सुसज्जित टाइप फोर आवास के हकदार होते हैं, जो उनके जीवन के बाकी समय के लिए उनका घर होगा। इसके लिए उन्हें किराया नहीं देना होगा।
  3. पूर्व राष्ट्रपति को एक सेक्रेटेरियल स्टाफ मिलेगा जिसमें एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, दो चपरासी और प्रति वर्ष 1 लाख रुपये तक का कार्यालय खर्च शामिल है।
  4. भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति मुफ्त चिकित्सा देखभाल और इलाज के हकदार होते हैं।
  5. पूर्व राष्ट्रपति भारत में कहीं भी रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ उच्चतम श्रेणी की मुफ्त यात्रा के भी हकदार हैं।
  6. पूर्व राष्ट्रपति अपने आवंटित आवास के रखरखाव, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी समेत दो टेलीफोन, एक कार या कार का उपयोग करने के लिए भत्ता और राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा वाला एक मोबाइल फोन का उपयोग करने के हकदार होंगे।
  7. कानून में यह भी कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, वे पद से इस्तीफा दे देते हैं या कार्यकाल समाप्त होने से पहले पद छोड़ देते हैं, तो पूर्व राष्ट्रपति के जीवनसाथी को उनके शेष जीवन के लिए सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को मिलने वाली राशि का 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकार है।
  8. पूर्व राष्ट्रपति के जीवनसाथी को उनके शेष जीवन के लिए मुफ्त चिकित्सा देखभाल और इलाज का भी अधिकार है।
  9. पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उनके पति/पत्नी को बिना शुल्क का भुगतान किए बिना सुसज्जित आवास का उपयोग करने का अधिकार होगा। उसे एक निजी सचिव और एक चपरासी और 20,000 रुपये प्रति वर्ष तक के कार्यालय व्यय का अधिकार होगा।
  10. सेवानिवृत्त राष्ट्रपति की तरह ही पति या पत्नी को भी मुफ्त टेलीफोन और कार या अपने शेष जीवन के लिए ऐसे कार भत्ते का अधिकार होगा और उसे देश में कहीं भी हवाई जहाज, स्टीमर या रेल द्वारा टॉप श्रेणी की 12 एकल यात्राएं करने की अनुमति होगी, जिसमें एक साथी या रिश्तेदार भी शामिल होगा।
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