पायलट को मिली मोहलतः अब 24 को आएगा फैसला, दिये ये निर्देश

राजस्थान में जारी सियासी संग्राम पर हाई कोर्ट ने सचिन पायलट को तीन दिनों की मोहलत दी है। हाईकोर्ट अब 24 जुलाई तक अब अपना फैसला सुनाएगा।

Update: 2020-07-21 09:52 GMT

जयपुर: राजस्थान में जारी सियासी संग्राम पर हाई कोर्ट ने सचिन पायलट को तीन दिनों की मोहलत दी है। हाईकोर्ट अब 24 जुलाई तक अब अपना फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से कहा है कि 24 जुलाई तक आप कोई भी कार्यवाही ना करें। अभी हाई कोर्ट में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या 24 जुलाई को फैसला दिया जाए।

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स्पीकर ने पायलट समेत 19 बागी विधायकों को जारी किया है नोटिस

बता दें कि सचिन पायलट गुट की ओर से विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ कोर्ट याचिका दायर की गई थी। स्पीकर के द्वारा सचिन पायलट समेत 19 बागी विधायकों को नोटिस जारी किया गया है। इसी नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई थी। आज मंगलवार तक सभी पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं।

इस फैसले पर टिका है गहलोत सरकार का भवि

ऐसा माना जा रहा था कि आज राजस्थान हाई कोर्ट में सचिन पायलट खेमे की दायर याचिका पर फैसला आ सकता है। लेकिन अब हाई कोर्ट अपना फैसला 24 जुलाई तक सुनाएगा। इस फैसले पर गहलोत सरकार का भविष्य टिका है।

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फैसले के बाद ऐसा होगा समीकरण

अगर विधानसभा की नोटिस सही ठहराए जाने पर विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की सदस्यता ख़त्म कर देने का अधिकार मिल जाएगा। ऐसे राजस्थान की 200 सदस्यों वाली विधानसभा में 19 विधायक कम हो जाएंगे और तब कुल सदस्य 181 माने जाएंगे। बहुमत के लिए 91 का आंकड़ा जरुरी है और गहलोत के पास 101 सदस्यों का समर्थन है।

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गहलोत सरकार के पास प्लान बी

वहीं अगर बागी विधायकों के पक्ष में फैसला आता है तो सभी बाग़ी 19 विधायकों की सदस्यता बच जाएगी और गहलोत सरकार संकट में पड़ सकती है। हालाँकि इसी स्थिति में गहलोत सरकार प्लान बी पर आ सकते हैं।

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