पीएम केयर्सः मंत्री ने दिया हिसाब, कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप

केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पहले दिन से ही देश में कोरोना की लड़ाई कमजोर करने की कोशिश की है।

Update:2020-08-18 14:33 IST
Union Law Minister Ravi Shankar Prasad

नई दिल्ली: मंगलवार को पीएम केयर्स फंड मामले में याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा। कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग को खारिज कर दिया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने SC के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोरोना की लड़ाई में अब तक पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) से 3100 करोड़ रुपये की मदद की गई है। इनमें से दो हजार करोड़ रुपये का वेंटिलेटर खरीदा गया है।

पीएम केयर्स फंड पब्लिक ट्रस्ट है

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 50 हजार वेंटिलेटर की खरीद की गई है, जो आजादी के बाद सबसे बड़ी खरीद है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए पीएम केयर्स फंड से एक हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। वहीं कोरोना वैक्सीन रिसर्ज के लिए सौ करोड़ रुपये दिया गया है। उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) पब्लिक ट्रस्ट है और इसके हेड प्रधानमंत्री हैं।

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राहुल ने की कोरोना की लड़ाई कमजोर करने की कोशिश

उन्होंने कहा कि पीएम केयर्स फंड (PM Cares Fund) में लोगों ने खुद की इच्छा से दान किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीते छह साल के दौरान मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप नहीं लगा है। सभी चीजें पारदर्शिता के साथ हो रही हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पहले दिन से ही देश में कोरोना की लड़ाई कमजोर करने की कोशिश की है।

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राहुल गांधी ने नहीं छोड़ी कोई भी कसर

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्रा ने कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाने के लिए ताली और थाली बजाने की बात की तो राहुल गांधी ने सवाल किया कि क्यों बजा रहे हो? इसके बाद जब पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर कोरोना की लड़ाई में आशा का दीया जलाया गया तो राहुल गांधी ने कहा कि क्यों जला रहे हो? उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

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SC ने सुनाया ये फैसला

गौरतलब है कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है। इसलिए रकम ट्रांसफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि नवंबर 2019 में बनाई गई एनडीआरएफ कोरोना संकट से निपटने में सक्षम है। इसलिए कोई नया एक्शन प्लान न्यूनतम मानकों को अलग करने की जरूरत नहीं है।

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