सीटबेल्ट का नया नियम हाईवे के लिए, शहरों में नहीं कटेगा इसको लेकर चालान, जानिए

Rajasthan Traffic New Rule: राष्ट्रीय स्तर पर चौकाने वाली घटना जिसमें उद्योगपति सायरस मिस्त्री ने अपनी जान गवां दी थी। केंद्र सरकार ने ही सुरक्षा को देखते हुए एक नया नियम निकाला कि, चौपहिया वाहनों में जैसे आगे की सीट पर बैठे दोनों यात्रियों के लिए सीटबेल्ट जरुरी है, पर अब राजस्थान में नियम सिर्फ हाईवे पर

Newstrack :  Bodhayan Sharma
Update: 2022-12-28 09:27 GMT

Rajasthan Traffic New Rule

Rajasthan Traffic New Rule: राष्ट्रीय स्तर पर चौकाने वाली घटना जिसमें उद्योगपति सायरस मिस्त्री ने अपनी जान गवां दी थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने ही सुरक्षा को देखते हुए एक नया नियम निकाला कि, चौपहिया वाहनों में जैसे आगे की सीट पर बैठे दोनों यात्रियों के लिए सीटबेल्ट जरुरी है वैसे ही पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। अब स्थितियों को देखते हुए इस नियम में थोड़ी ढील देती दिखाई दे रही है राजस्थान ट्रैफिक पुलिस।

कार में पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट जरुरी करने के बाद से थोड़ी दिक्कतें देखने को मिली। इसके बाद केंद्र ने कार कंपनियों को भी लिखित निर्देश देकर कहा कि पीछे की सीटबेल्ट को भी आसान बनाया जाए और गाड़ियों में एयर बैग्स की संख्या को बढ़ाया जाए। वहीं ट्रैफिक पुलिस इस नए नियम के बारे में लोगों को समझा कर जागरूक कर रही है। क्योंकि ज्यादातर लोग इस नियम की जानकारी नहीं होना बताते हैं।

अब यहाँ नियम के बारे में समझाती नज़र आएगी पुलिस

जयपुर शहर की बात करें तो जयपुर में पूरे शहरी इलाके में कहीं भी पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर चालान नहीं काटने के आदेश डी सी पी ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए हैं। साथ ही सभी पुलिस कर्मियों को सभी लोगों को इस नियम के बारे में जागरूक करने लिए कहा है। निर्देशों में कहा गया है कि जब भी पीछे के यात्री के सीट बेल्ट लगी हुई नहीं मिले तो उन्हें इस नियम के बारे में बता कर सीट बेल्ट लगाने के लिए कहें और कहें कि पीछे के यात्री भी सीट बेल्ट लगाने की आदत डालें। लेकिन किसी भी गाडी का शहर के अन्दर इस नियम को लेकर अभी चालान नहीं काटने के निर्देश हैं। लेकिन ये नियम सिर्फ ठेठ शहरी इलाके के लिए ही है। ऐसा माना जा रहा है कि शहर में बहुत तेज़ गति से चलने पर वैसे ही चालान है। ऐसे में पीछे की सीट बेल्ट अभी इतनी जरुरी नहीं है।

अब यहाँ चालान

जयपुर शहरी इलाके को छोड़ कर अगर आप किसी भी हाईवे पर निकल जाएँगे तो सख्त कार्रवाही के आदेश भी डी सी पी ट्रैफिक पुलिस ने सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को दिए हैं। अभी बीते 2 महीने में अभी तक इस नियम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने 1800 चालान काटे हैं। परन्तु अब और सख्ती दिखाते हुए पुलिस जांच शुरू करेगी। अब अगर आप जयपुर से अजमेर रोड, दिल्ली रोड, आगरा रोड, टोंक रोड या सीकर रोड की तरफ वाली रोड पर जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि जैसे ही आपने शहर की सीमा पार की तो पीछे सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। टोंक रोड पर चोखी ढाणी से आगे शिवदासपुरा की तरफ भी अगर आप जा रहे है और आपकी कार में पीछे के यात्रियों ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो चालान के लिए तैयार हो जाइये। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात राजेंद्र सिंह सिसोदिया के बताए अनुसार ऐसे ही ये नियम सीकर रोड पर 14 नम्बर पुलिया को क्रोस करने के बाद से, अजमेर रोड पर भांकरोटा के बाद से, आगरा रोड पर घाट की गुणी टनल के बाद से और दिल्ली रोड पर बंगाली बाबा के तिराहे के बाद से इस नियम के तहत चालान काटा जाएगा।

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