सिंगल रूम बुक कर सकते हैं अनमैरिड कपल्स, जानिए और भी हैं अधिकार
भारतीय संविधान में अनमैरिड कपल्स को भी कई अधिकार मिले हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। होटल में अगर कोई अनमैरिड कपल एक रूम में रहना चाहे है, तो पुलिस सिर्फ इस बात के लिए उन पर कार्यवाही नहीं कर सकती।
जयपुर: भारतीय संविधान में अनमैरिड कपल्स को भी कई अधिकार मिले हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इन अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। होटल में अगर कोई अनमैरिड कपल एक रूम में रहना चाहे है, तो पुलिस सिर्फ इस बात के लिए उन पर कार्यवाही नहीं कर सकती।
बता दें कि इंडियन कंस्टीट्यूशन में अनमैरिड कपल्स को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं लेकिन ज्यादातर लोग इन अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। उदाहरण के तौर पर होटल में अगर कोई अनमैरिड कपल एक रूम में रहना चाहता है तो पुलिस बस इस बात के लिए उन पर कार्यवाही नहीं कर सकती है। अपने इस अधिकार इस्तेमाल करते हुए कपल्स पुलिस से बात कर सकते हैं।
अनमैरिड कपल्स का अपनी मर्जी से एक रूम में रुकना कोई गुनाह नहीं है। ऐसे में अगर पुलिस आपसे कोई पूछताछ करती है, तो डरने की जरूरत नहीं है। लोग अधिकारों के तहत पुलिस से बात कर सकते हैं। अनमैरिड कपल को मिले अधिकारों में प्रमुख अधिकार ऐसे हैं, जिनके बारे में हर किसी को मालूम होना चाहिए।
यह पढ़ें....Lockdown: बच्चों के रूम को दें ऐसा लुक, बाहर जानें की वो नहीं करेंगे जिद्द
*अनमैरिड कपल्स अपनी मर्जी से होटल में एक रूम में रह सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है, जो यह कहता हो कि अनमैरिड कपल होटल में एक रूम बुक नहीं कर सकते ।पुलिस सिर्फ इस बात पर किसी कपल को अरेस्ट नहीं कर सकती कि वह शादीशुदा नहीं है और एक कमरे में रह रहे हैं। अगर कोई अनमैरिड कपल एक साथ पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं, तो वह कानूनी तौर पर मैरिड माने जाएंगे। इसे आम बोलचाल की भाषा में लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं।
*लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान कपल्स में से पुरुष साथी की अकारण मौत हो जाती है तो, महिला को उसकी संपत्ति की वारिस समझा जाएगा। अगर कोई कपल अपनी मर्जी से लगातार शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो ऐसे कपल्स को मैरिड ही माना जाएगा। 18 साल या फिर इससे अधिक उम्र के दो वयस्क आपस में अपनी इच्छा से शारीरिक संबंध बना सकते हैं। यह कानूनी तौर पर जायज है।
यह पढ़ें....इस ब्लड ग्रुप के लोगों को कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा, शोध में खुलासा
*18 साल या इससे ज्यादा उम्र के 2 वयस्क आपस में अपनी मर्जी से शारीरिक संबंध बना सकते हैं। इसे किसी भी मायने में गैर कानूनी नहीं माना गया है। अगर कोई आपकी इस आजादी पर विरोध जताता है तो वो गलत है।
* सरकार ने भी अनमैरिड कपल्स की सुरक्षा और निजता को बरकरार रखने के लिए कितने कानून बना रखे हैं। अब से अगली बार जब भी कभी सामने किसी अनमैरिड कपल को ऐसी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो उसे उनके इन राइट्स के बारे में बता देंकानून अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बना है और यहां आपको न्याय जरूर मिलेग। कोई भी आपकी निजता पर आक्रमण नहीं कर सकता है।