PAN-Aadhaar Linking: अगर आपने भी पैन-आधार लिंक करवाना मिस्ड कर दिया, तो यहां जाने कैसे होगा फिर से ऐड
How to Check PAN-Aadhaar Linking: भारत सरकार द्वारा पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा करने में विफल रहने पर कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं जैसे व्यक्तियों को कर और आय-संबंधित लेनदेन करने से रोकना।
How to Check PAN-Aadhaar Linking: भारत सरकार द्वारा पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा करने में विफल रहने पर कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं जैसे व्यक्तियों को कर और आय-संबंधित लेनदेन करने से रोकना। जबकि बिना विलंब शुल्क के आधार को पैन कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून थी, लोग अभी भी आगे बढ़ सकते हैं और दोनों कार्डों को आधिकारिक तौर पर एक-दूसरे से जोड़ सकते हैं। इस लेख में, हमने समय सीमा के बाद पैन को आधार से जोड़ने की स्टेप प्रक्रिया बताई है और कई महत्वपूर्ण डिटेल भी प्रदान किए हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए।
समय सीमा के बाद पैन को आधार कार्ड से कैसे लिंक करें
यदि आप समय सीमा से पहले अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आप कर संबंधी सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हालाँकि, आयकर विभाग डिफॉल्टरों को जुर्माना देकर अपने पोर्टल के माध्यम से दोनों कार्डों को लिंक करने की अनुमति दे रहा है।
1. सबसे पहले, अपने लैपटॉप/डेस्कटॉप या मोबाइल फोन पर आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
2. अब बाएं मेनू से 'लिंक आधार' चुनें
3. दिए गए फ़ील्ड में अपना पैन और आधार नंबर भरें और वैलिडेट करें' चुनें
4. यदि पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया है, तो एक संदेश पॉप अप होगा जिसमें आपको अंतिम तिथि के बाद कार्ड को लिंक करने के लिए भुगतान करने के लिए कहा जाएगा।
5. बस 'ई-पे टैक्स के माध्यम से भुगतान जारी रखें' बटन पर क्लिक करें
6. अगली स्क्रीन पर, दिए गए फ़ील्ड में अपना पैन नंबर दर्ज करें। इसके साथ ही, अपना सक्रिय मोबाइल नंबर भी दर्ज करें और 'जारी रखें' दबाएं।
7. एसएमएस के माध्यम से प्राप्त ओटीपी टाइप करें और भुगतान करने के लिए आपको वेरिफाइड किया जाएगा
8. इसके बाद, 'आयकर' बॉक्स में 'आगे बढ़ें' चुनें
9. अपना पसंदीदा भुगतान मोड चुनें और 'अभी भुगतान करें' पर क्लिक करें।
10. एक बार भुगतान हो जाने पर, एक चालान फॉर्म जनरेट किया जाएगा। इस फॉर्म को संभाल कर रखें क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि आपने सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया है।
यदि मैं अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करेंगे तो क्या होगा?
यदि नियत तिथि से पहले पैन को अपने आधार से लिंक नहीं किया जाता है, तो यहां कई परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कोई आयकर रिफंड नहीं व्यक्ति आयकर रिफंड का दावा नहीं कर पाएगा। रिफंड पर कोई ब्याज नहीं जिस अवधि के दौरान पैन निष्क्रिय रहता है, उस अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज नहीं दिया जाएगा टीडीएस और टीसीएस ऊंची दर पर काटा जाएगा, जो लोग अपने पैन को आधार से लिंक करने में विफल रहते हैं, उन्हें अपनी आय पर टीडीएस की ऊंची दर का भुगतान करना होगा। इसी तरह टीडीएस भी ऊंची दर से वसूला जाएगा। विलंब दंड शुल्क निर्धारित तिथि के बाद पैन-आधार लिंक कराने पर 1000 रुपये का शुल्क देना होगा।