How Check Ration Card Details: अब बिना कहीं जाए घर बैठे चेक करें राशन कार्ड की डिटेल, जाने सबसे आसान तरीका

How Check Ration Card Details: अपने संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने नाम का उपयोग करके अपने राशन कार्ड डिटेल को आसानी से ऑनलाइन एक्सेस और सत्यापित कर सकते हैं।

Written By :  Anjali Soni
Update:2023-09-19 08:15 IST

How Check Ration Card Detail(Photo-social media)

How Check Ration Card Details: आप अपने संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने नाम का उपयोग करके अपने राशन कार्ड डिटेल को आसानी से ऑनलाइन एक्सेस और सत्यापित कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य को राशन कार्ड की जानकारी की व्यापक सूची वाला एक अद्यतन ऑनलाइन पोर्टल बनाए रखना अनिवार्य है। चाहे आपने हाल ही में राशन कार्ड के लिए आवेदन किया हो या आपको अपना मौजूदा कार्ड नहीं मिल रहा हो, आप ऑनलाइन विवरण प्राप्त कर सकते हैं। इसे कैसे करें, जाने स्टेप्स।

नाम से राशन कार्ड डिटेल ऑनलाइन कैसे जांचें

चूंकि राज्य राशन कार्ड जारी करता है, इसलिए राशन कार्ड की स्थिति जांचने के लिए आपको जिस यूआरएल पर जाना होगा वह अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए, यूपी की राशन कार्ड वेबसाइट का यूआरएल दिल्ली से अलग होगा। आप राष्ट्रीय सुरक्षा पोर्टल (एनएफएसए) के माध्यम से अपने संबंधित राज्य का यूआरएल देख सकते हैं, चाहे वह बिहार, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश (एपी), असम या पश्चिम बंगाल हो। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश (यूपी) का उपयोग करते हुए, हम आपको दिखाएंगे कि आप नाम से राशन कार्ड विवरण ऑनलाइन कैसे जांच सकते हैं।

1. एनएफएसए पोर्टल से उत्तर प्रदेश का चयन करें

2. राशन कार्ड पात्रता परीक्षा विकल्प पर क्लिक करें।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) पात्रता सूची आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी

4. जिला -> नगर -> क्षेत्र/शहरी चुनें

5. दुकानदार की सूची आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी

6. आप राशन कार्ड कॉलम में दुकानदार के नाम के आगे दिए गए नंबरों पर क्लिक करके अपना नाम और अन्य डिटेल देख सकते हैं

भारत में राशन कार्ड के लिए कौन पात्र हैं?

भारत का नागरिक होना चाहिए और किसी अन्य राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए, राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए उपयोगकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों/बच्चों को उनके माता-पिता के राशन कार्ड के तहत शामिल किया जा सकता है। अलग रहना और खाना बनाना चाहिए, आवेदक और परिवार का सदस्य करीबी रिश्तेदार होना चाहिए और उसके पास उसी राज्य में कोई अन्य परिवार कार्ड नहीं होना चाहिए।

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