OTT Platform: 1 अक्टूबर से बंद हो जाएंगी Netflix, Amazon Prime जैसी OTT सर्विस, रिज़र्व बैंक के नए नियम के चलते आया बदलाव

लेकिन RBI के नए नियम के चलते ऑटो-पेमेंट सुविधा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए समस्या आन खड़ी हो गयी है।

Newstrack :  Network
Published By :  Divyanshu Rao
Update: 2021-09-30 12:27 GMT

ओटीटी प्लेटफॉर्म की तस्वीर (फोटो:सोशल मीडिया)

OTT Platform: वर्तमान में OTT माध्यम यानी नेटफ्लिक्स (Netflix), अमेज़न प्राइम (Amazon Prime) और हॉटस्टार (Hotstar) जैसी सर्विस लोगों को बहुत लुभा रही है। इन OTT सर्विस के माध्यम से लोग आसानी से इंटरनेट की मदद से घर बैठे अपनी पसंदीदा फिल्में और टीवी शोज देख सकते हैं। किसी भी OTT माध्यमों का इस्तेमाल आप आसानी से घर बैठे मासिक या सालाना रिचार्ज और सब्सक्रिप्शन के द्वारा कर सकते हैं। इन माध्यमों का चलन वर्तमान में इस प्रकार हावी है कि लोग ऑटो-रिचार्ज के द्वारा इसका उपयोग करते हैं। यानी रिचार्ज खत्म होने पर निर्धारित समय पर OTT रिचार्ज स्वतः हो जाता है। इससे उन्हें रिचार्ज की तारीख याद नहीं रहती और उनके मनोरंजन में भी कोई बाधा नहीं आती है।

लेकिन RBI के नए नियम के चलते ऑटो-पेमेंट सुविधा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए समस्या आन खड़ी हो गयी है। 1 अक्टूबर से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ऑटो-पेमेंट सुविधा को बंद करने जा रही है। जिसके द्वारा अब उपभोग्ताओं को हर बार खुद से तारीख याद रखकर रिचार्ज करना होगा। ऐसे भुगतानों के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अतिरिक्त AFA यानी Addition Factor Authentication प्रक्रिया की शुरुआत की है। जिसके चलते ऑटो-पेमेंट के भुगतान भविष्य में इसी माध्यम से होंगे। RBI के यह नए नियम 1 अक्टूबर, 2021 से समस्त भारत में लागू होंगे।

ओटीटी प्लेटफॉर्म की तस्वीर (फोटो:सोशल मीडिया)

जानिए AFA के बारे में

आरबीआई ने अपने नए नियमों के चलते ऑटो-पेमेंट माध्यम के लिए AFA यानी एडिशन फैक्टर ऑथेंटिकेशन की शुरुआत की है। इसके चलते ऑटो-पेमेंट रिचार्ज से पहले आपको बैंक और OTT सर्विस द्वारा पेमेंट की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद यदि आप आगे बढ़ना चाहते होंगे तो आपको पेमेंट की इजाजत देनी होगी। जिसके बाद ही आपका रिचार्ज पूर्ण होगा। अभी तक ऑटो-पेमेंट प्रक्रिया में कोई भी मैसेज नहीं आता था। आपको बता दें कि आरबीआई द्वारा AFA को 1 अप्रैल, 2021 से लागू करना था। लेकिन बाद में इसे 6 माह की छूट दे दी गयी। यह नियम अब शुक्रवार 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगा।

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