बेनामी संपत्ति की जानकारी दीजिये, करोड़ों का इनाम पाइए
बेनामी संपत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब नया कदम उठाया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति बेनामी संपत्ति उन्मूलन यूनिट में ज्वाइंट/एडिशनल कमिश्नर के समक्ष किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है तो उसे यह इनाम मिलेगा। सूचना देने वाले शख्स
नई दिल्ली: बेनामी संपत्ति पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने अब नया कदम उठाया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति बेनामी संपत्ति उन्मूलन यूनिट में ज्वाइंट/एडिशनल कमिश्नर के समक्ष किसी ऐसी संपत्ति के बारे में जानकारी देता है तो उसे यह इनाम मिलेगा। सूचना देने वाले शख्स को कम से कम 15 लाख और अधिकतम 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही उस शख्स की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी ताकि उसकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा न हो।
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यह स्कीम पहली जून से लागू की गयी है। इसके अलावा इनकम टैक्स चोरी की सूचना देने पर 5 करोड़ रुपये तक का इनाम रखा गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक ऐसी संपत्ति की जानकारी इनकम टैक्स विभाग के इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टोरेट को देनी होगी। जानकारी देने वाले व्यक्ति को विभाग की ओर से 1 करोड़ रुपये का इनाम दिया जाएगा। बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के तहत यह राशि सूचना देने वाले को दी जाएगी।इस स्कीम का लाभ विदेशी नागरिक भी उठा सकते हैं।
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बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी देने वाले शख्स की पहचान गुप्त रखी जाएगी और पूरे मामले में सख्ती से गोपनीयता का पालन किया जाएगा। बेनामी ट्रांजैक्शंस इन्फर्मेंट्स रिवॉर्ड स्कीम, 2018 के बारे में इनकम टैक्स के दफ्तरों और उसकी वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है। गुप्त सूचनाओं के आधार पर बेनामी संपत्तिधारियों को पकड़ना काफी आसान हो जाएगा और इससे पूरे देश में अभियान चलाया जा सकेगा। यही नहीं सरकार ने इनकम टैक्स चोरी के मामलों को उजागर करने के लिए भी 50 लाख रुपये की इनामी योजना का ऐलान किया है।