राहुल गांधी और नवजोत सिद्धू पर परिवाद दाखिल, धार्मिक भावना भड़काने का आरोप
वाराणसी: धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने के मामले में वाराणसी की अदालत में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद वकील कमलेश चन्द्र त्रिपाठी ने दायर किया है।
क्या था मामला?
परिवाद में कहा गया है कि इसी साल 16 जनवरी को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से एक वक्तव्य में कहा था कि 'अब रामलीला में राम, मोदी का मुखौटा पहनकर आएंगे। साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू का वह वक्तव्य कि 'कांग्रेस पार्टी कौशल्या है' वाला बयान दिया था।
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विभिन्न धाराओं में परिवाद दायर
वकील कमलेश चन्द्र त्रिपाठी का कहना है कि इन दोनों कांग्रेसी नेताओं से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने राहुल गांधी और नवजोत सिंह सिद्धू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-298, 511 और 500 के तहत धार्मिक भावना को आहत करने और जान बूझकर अपमान करने हेतु एसीजेएम-6 वाराणसी कोर्ट में मुकदमा/परिवाद दाखिल किया गया।
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कोर्ट में रखे जाएंगे साक्ष्य
इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और परिवाद दाखिल हुआ। वकील कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि अब कोर्ट सुनवाई की अगली तारीख देगा, जिसके बाद साक्ष्य रखे जाएंगे। गवाहों के बयान होंगे और आरोपियों को कोर्ट तलब किया जा सकता है।