AMU कुलपति आवास व प्रशासनिक ब्लाॅक से 100 मी. क्षेत्र में धरना रैली पर रोक

याची ने भी छात्रों को धरना हटाने की कई नोटिसें दी हैं किन्तु वह हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों के धरने को खत्म करने के लिए समादेश जारी करने की मांग में कोर्ट की शरण ली है।

Update: 2019-05-20 15:00 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी छात्रों के लिए प्रशासन से परामर्श कर उचित स्थान तय करने का निर्देश दिया है और विश्वविद्यालय के कुलपति आवास व प्रशासनिक ब्लाक के मुख्य गेट से सौ मीटर की परिधि में किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन या रैली निकालने पर रोक लगा दी है।

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कोर्ट ने जिला प्रशासन को विश्वविद्यालय में शैक्षिक माहौल बनाये रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन का सहयोग करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है ताकि इस कैमरों से प्रशासनिक ब्लाक के मुख्य गेट को साफ तौर पर देखा व रिकार्ड किया जा सके।

कोर्ट ने पुलिस प्रशासन को परिसर में शांति व कानून व्यवस्था की स्थिति सही कर शैक्षिक माहौल कायम रखने में मदद करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने डीएम व एसएसपी अलीगढ़ को आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलसचिव की तरफ से दाखिल याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

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धरने की जगह तय करने का आदेश, पुलिस करे मदद

याची का कहना था कि 2018-19 की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में असफल छात्रों ने प्रशासनिक ब्लाक के गेट पर धरना प्रदर्शन कर अधिकारियों को जाने से रोक रखा है। कार्यकारिणी की बैठक भी स्थगित करनी पड़ी। परिसर का शैक्षिक माहौल बिगड़ गया है। जिला प्रशासन से मदद मांगी गयी किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

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याची ने भी छात्रों को धरना हटाने की कई नोटिसें दी हैं किन्तु वह हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हैं। विश्वविद्यालय ने छात्रों के धरने को खत्म करने के लिए समादेश जारी करने की मांग में कोर्ट की शरण ली है। कोर्ट ने कहा है कि प्रशासन का दायित्व है कि वह विश्वविद्यालय को सहयोग करें।

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