इलाहाबादः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा परिषद की 2011 की अध्यापक भर्ती को जारी रखने व परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया है और कहा है कि अभ्यर्थियो का चयन याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा ।
उच्च न्यायालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा परिषद के दो सदस्यों को अयोग्य करार देने के आदेश पर रोक लगा दी है । इसलिए अध्यापकों के चयन में कोई रोक नहीं है । यह आदेश न्यायमूर्ति बी अमित स्थालकर ने हरिश्चंद्र दीक्षित व य19अन्य की याचिका पर दिया है ।
कोर्ट ने याचिकाओ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेश करने का निर्देश दिया है । याचिका में 29जून 2011, 31जुलाई 18 व 27 अगस्त 11 की अध्यापक भर्ती को यह कहते हुए चुनौती दी गई है कि परिषद के कुछ सदस्य योग्य नहीं है ।
कोर्ट ने दो सदस्यों को अयोग्य करार दिया है ।कोर्ट को बताया गया कि सदस्यों को अयोग्य करार देने के आदेश पर रोक है किन्तु भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है ।इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार व परिषद को भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है ।