अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता खत्म, जानें पूरा मामला

रामपुर के सांसद आजम खां के बेटे व स्वार सीट से समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है।

Update: 2020-02-27 15:19 GMT

लखनऊ: रामपुर के सांसद आजम खां के बेटे व स्वार सीट से समाजवादी पार्टी (सपा ) के विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है।

गुरुवार को उनकी विधानसभा से सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2019 को मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता को अवैध घोषित कर दिया था।

कोर्ट ने बसपा नेता नवाब काजिम अली खान की चुनाव याचिका को स्वीकारते हुए यह आदेश दिया था। इस चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा था कि अब्दुल्ला ने वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जब अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, उस समय उनकी आयु 25 वर्ष नहीं थी।

इस तरह वह विधानसभा चुनाव लड़ने के पात्र नहीं थे। अब्दुल्ला को रामपुर जिले की 34 स्वार विधानसभा सीट से 11 मार्च, 2017 को विजयी घोषित किया गया था।

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