UP Politics: बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा, जा सकती है सांसदी, 12 साल पुराने केस में मिली सजा
Ram Shankar Katheria Sentenced: भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को जिस मामले में सजा सुनाई गई है वो 12 साल पुराना है। उन पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के ऑफिस में हंगामा कर तोड़फोड़ का आरोप है। ये वारदात 16 नवंबर 2011 को हुई थी।
Ram Shankar Katheria Sentenced: यूपी के इटावा (Etawah) से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया (BJP MP Ram Shankar Katheria) को 12 साल पुराने एक मामले में आगरा कोर्ट (Agra Court) ने दोषी पाया। एमपी-एमएलए कोर्ट ने कठेरिया को धारा- 147 और 323 के तहत दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई। साथ ही, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। ऐसे में बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया की सांसद सदस्यता समाप्त हो सकती है।
भाजपा सांसद कठेरिया पर साकेत मॉल में टोरेंट कंपनी के दफ्तर में हंगामा और तोड़फोड़ करने के आरोप लगे थे। ये वारदात 16 नवंबर 2011 को हुई थी। 12 साल पुराने इसी मामले में अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। साथ ही साथ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
क्या है मामला?
ये मामला वर्ष 2011 का है। तब रामशंकर कठेरिया आगरा से सांसद हुआ करते थे। थाना हरीपर्वत इलाके में मौजूद टोरेंट पावर के सुरक्षा निरीक्षक समेधी लाल ने 16 नवंबर, 2011 को थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि साकेत मॉल स्थित एक दफ्तर पर बिजली से संबंधित सुनवाई और निस्तारण के दौरान स्थानीय सांसद कठेरिया के साथ करीब 10 से 15 लोगों ने टोरेंट अधिकारी भावेश रसिक लाल शाक्य के कार्यालय में घुसकर उनके साथ मारपीट की। ये मामला अदालत में चला गया। उक्त मामले को लेकर गवाही और बहस की प्रक्रिया कोर्ट में चली। आख़िरकार 12 साल बाद केस का आज फैसला आया। बीजेपी सांसद को दो साल की सजा सुनाई गई है।
सजा मिलने पर क्या बोले कठेरिया?
एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा मिलने के बाद बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, 'मैं माननीय अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं। उनके फैसले को स्वीकार करता हूं। अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए आगे अपील करूंगा।' आपको बता दें, राम शंकर कठेरिया वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes) के अध्यक्ष हैं।