Agra News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा, लूट के दो आरोपियों की भी हुई सुनवाई

Agra News: आरोप लगाया था कि उनकी 13 वर्षीय बहन शौच करने के लिए जंगल में गई थी। सभी संजू उर्फ संजय सागर पुत्र अयुद्धि उसे पहले सुशीला कर भाग ले गया।

Report :  Arpana Singh
Update:2023-12-22 11:00 IST

Agra News (Photo: Social Media)

Agra News: सात साल बाद कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उसपर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला बासोनी थाना क्षेत्र का है। 30 जनवरी 2016 को नाबालिक के भाई ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। मुख्य आरोपी संजू समेत 7 लोगों को मुकदमे में नामजद कराया था। आरोप लगाया था कि उनकी 13 वर्षीय बहन शौच करने के लिए जंगल में गई थी। सभी संजू उर्फ संजय सागर पुत्र अयुद्धि उसे पहले सुशीला कर भाग ले गया।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिक को बरामद कर लिया। नाबालिग के बयान और मेडिकल के आधार पर मुकदमे में पॉस्को एक्ट की धारा बढ़ाई गई। प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद पुलिस में मामले में आरोप पत्र वोट में दाखिल किया। पुलिस ने जांच के दौरान नामजद 9 लोगों के नामजदगी गलत पाई। मामले में वादी और प्रतिवादी पक्ष की अधिवक्ताओं ने अपने पक्ष प्रस्तुत किया। गवाहों के बयान हुए। सबूत पेश किए गए। अब एडीजे 27 ने मामले पर फैसला सुनाया है। आरोपी संजू उर्फ संजय सागर को दोषी माना है। आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय का फैसला सुनाने के बाद आरोपी को ठंड में पसीने आ गए। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के फैसले पर आभार जताया है।

लूट के दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई सजा

वर्ष 2018 में रकाबगंज थाना पुलिस ने आरोपी जिम्मी के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने आरोपी जिम्मी के खिलाफ मामले में चार्जशीट दाखिल की। मामले पर सुनवाई हुई। पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत प्रस्तुत किया। साक्षी को देखने के बाद अदालत में आरोपी जिम्मी को दोषी माना है। एडीजे 3 ने आरोपी जिम्मी पुत्र मुकेश निवासी रविदास नगर को 3 साल 2 महीने कारावास की सजा सुनाई है। 1500 का अर्थदंड लगाया है।

दूसरे आरोपी फरहान को न्यायालय ने 5 साल कारावास की सजा सुनाई है। उसे पर ₹1500 का अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी फरहान के खिलाफ वर्ष 2018 में थाना एमाद्दौला में लूट का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपी के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत किए थे। एडीजे 3 ने फरहान पुत्र सिराज खान निवासी इस्लाम नगर को दोषी माना, उसे सजा सुनाई है।

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