UP News: बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा सरचार्ज में छूट, एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू

UP News: प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है।

Newstrack :  Network
Update:2023-11-04 20:49 IST

AK Sharma implemented OTS

UP News: बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी। ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू की जा रही। यह योजना 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक कुल 54 दिनों तक तीन खण्डों में लागू की जायेगी। इस योजना का पहला चरण 08 से 30 नवम्बर, दूसरा चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसंबर से 31 दिसम्बर तक चलेगी।

प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के अन्तर्गत घरेलू उपभोक्ताओं तथा किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके तहत समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।

उपभोक्ताओं को मिलेगी भारी छूट

योजना के अनुसार विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट दिया जाएगा। योजनान्तर्गत एक किलोवाट भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किस्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 01 कि.वा. से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम अवधि में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय अवधि में 80 प्रतिशत तथा तृतीय अवधि में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

6 किस्तों में दने में केवल एक डिफॉल्ट

उपभोक्ताओं को अपने बिल को किस्तों में भुगतान का भी विकल्प दिया गया है। किस्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किस्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफॉल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफॉल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 06 किस्तों के प्रकरण में केवल एक डिफॉल्ट की अनुमति होगी तथा 06 किस्तों से कम के मामलों में कोई डिफॉल्ट  की अनुमति नहीं होगी।

नलकूप उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक सरचार्ज से छूट

ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि योजनान्तर्गत निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी योग्य देय सरचार्ज में 31 अक्टूबर तक छूट प्राप्त होगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैस काउन्टर तथा आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org पर जाकर ऑनलाइन भुगतान करने से विशेष छूट का लाभ ले सकते है।

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करें 

उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कारपोरेशन की आधिकारिक वेबसाइट uppcl.org पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को सभी विवरण, जिसमें- देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान हेतु राशि आदि परिलक्षित होगीं।

ऐसे देखें अपना संशोधित बिल

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवष्यक है, तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय या ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केन्द्रों पर जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन करने के लिए अपना अनुरोध दर्ज कर सकते हैं। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संषोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है। एके शर्मा ने कहा कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिये जमा कराना होगा। जिसके उपरांत शेष निर्धारण राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम 03 किस्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी मान्य होगें। जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है।

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