अब घर बैठे पास करा सकेंगे आशियाने का मानचित्र, CM ने जारी किये निर्देश

Update:2016-04-28 12:01 IST

लखनऊ: अपने आशियाने का मानचित्र (नक्शा) पास कराने के लिए अभी तक विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद के कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब आप घर बैठे ही अपने आशियाने का नक्शा पास करा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था के लिए कदम बढ़ा दिया है। दरअसल, सरकार अब ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति के लिए पोर्टल शुरु करने जा रही है। पहले चरण में यह प्रक्रिया लखनऊ, गाजियाबाद समेत अन्य बड़े शहरों में लागू की जाएगी।

क्या है मानचित्र पास कराने की प्रक्रिया

-अभी आवासीय मानचित्र पास कराना एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है।

-विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद अधिकतर मामले तो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए रोके रहते हैं।

-यही वजह है कि अपने ही आशियाने का नक्शा पास कराने के लिए पैसा और समय दोनों बर्बाद करना पड़ता है।

अखिलेश यादव ने बढ़ाया कदम

-इन्ही समस्याओं को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मानचित्र स्वीकृत की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरु करने के आदेश जारी किये हैं।

-यह प्रकिया पुणो म्यूनिसिपल कारपोरेशन की तर्ज पर जारी किया जाएगा।

-मुख्यमंत्री ने इसके लिए जल्द से जल्द प्रकिया पूरी करने का आदेश विभागीय अधिकारियों को दिया है।

प्रकिया समझने के लिए पुणे गए थे अधिकारी

-मुख्यमंत्री के आदेश पर ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृत समझने के लिए प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुणे का दौरा किया था।

-पुणे जाने वाले अधिकारियों में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक अजय कुमार मिश्र व आवास बंधु के निदेशक संजीव सिन्हा शामिल थे।

प्रमुख सचिव आवास सदाकांत ने दी जानकारी

प्रमुख सचिव आवास सदाकांत ने बताया कि ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया को पहले-पहल लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ जैसे बड़े शहरों वाले विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद में लागू करने की तैयारी है।

आवास सचिव पनधारी यादव ने बुलाई है बैठक

इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू करने के लिए आवास सचिव पनधारी यादव ने एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्राधिकरणों व परिषद के प्रभारी मानचित्र, मुख्य वास्तुविद, नगर नियोजक, कंप्यूटर सेल प्रभारी आदि शामिल होंगे। बैठक में ही मानचित्र का स्वीकृत प्रमाण पत्र ऑनलाइन पोर्टल से जारी करने संबंधी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी के साथ विचार-विमर्श एवं प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।

ऐसी होगी मानचित्र की ऑनलाइन स्वीकृति

-सबसे पहले मानचित्र को प्रोसिसिंग शुल्क के साथ संबंधित पोर्टल पर अपलोड करना होगा।

-पोर्टल मानचित्र की कमियों को ई-मेल या किसी अन्य माध्यम से आवेदक को सूचित करेगा।

-पोर्टल द्वारा बताई गई कमियों को दूरकर फिर से अपलोड करना होगा।

-मानचित्र से संबंधित अभिलेख मसलन, भू-स्वामित्व, भू-उपयोग आदि से संबंधित कागज भी अपलोड करने होंगे।

-यह जानकारी संबंधित अवर अभियंता के मोबाइल पर भी ऐप के माध्यम पहुंच जाएंगी।

-अभियंता को तय अवधि में परीक्षण कर रिपोर्ट देनी होगी।

-मानचित्र नियमानुसार होने पर स्वत: गणना से निकले सभी शुल्क को जमा करने के बाद ऑनलाइन ही स्वीकृत मानचित्र जारी कर दिया जाएगा जिसे डाउनलोड किया जा सकेगा।

 

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