चिन्मयानंद केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट से रेप पीड़ित छात्रा को मिली राहत, अब होगा ये
पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में रेप पीड़ित छात्रा को जमानत मिल गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को छात्रा को जमानत दे दी है।
प्रयागराज: रेप के आरोप में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहा है, खबर है कि पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में रेप पीड़ित छात्रा को जमानत मिल गई है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को छात्रा को जमानत दे दी है।
दरअसल, वह 25 सितंबर से जेल में बंद थी। 24 अगस्त को स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने एक वीडियो वायरल कर स्वामी चिन्मयानंद पर गंभीर आरोप लगाए थे।
इसके बाद से पीड़िता लापता हो गई थी. तब पीड़िता के पिता ने शहर कोतवाली में स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था लेकिन इससे पूर्व स्वामी चिन्मयानंद के अधिवक्ता ओम सिंह ने एक अज्ञात मोबाइल नंबर पर 5 करोड़ रूपए रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करा दिया था।
सुप्रीम कोर्ट...
पीड़िता को स्थानीय पुलिस ने राजस्थान के दौसा से बरामद किया, तभी सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए पीड़िता को न्यायालय में पेश करने का आदेश किया और उत्तर प्रदेश सरकार को इस पूरे मामले की विशेष जांच दल एसआईटी गठित करके उसे जांच कराने का निर्देश दिया।
एसआईटी ने तकरीबन 3 माह से चल रही इस जांच में स्वामी चिन्मयानंद के अलावा रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़िता समेत संजय, विक्रम सचिन को जेल भेज दिया, जबकि भाजपा के दो नेताओं को भी रंगदारी मांगने के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था।