इलाहाबाद हाईकोर्ट : छह हफ्ते में सरकार को रेरा के गठन का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी (रेरा) के गठन की प्रक्रिया छह हफ्ते में पूरी करने का निर्देश दिया है। कानून पारित होने के महीनों बाद अथारिटी का गठन न करने पर कोर्ट ने नाराजगी प्रकट करते हुए प्रमुख सचिव न्याय

Update: 2018-05-30 14:17 GMT

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथारिटी (रेरा) के गठन की प्रक्रिया छह हफ्ते में पूरी करने का निर्देश दिया है। कानून पारित होने के महीनों बाद अथारिटी का गठन न करने पर कोर्ट ने नाराजगी प्रकट करते हुए प्रमुख सचिव न्याय व प्रमुख सचिव नगर विकास को तलब किया थ। सरकार की तरफ से 31 जुलाई तक का समय मांगा गया किन्तु कोर्ट ने छह हफ्ते में आवेदन मांगने सहित अन्य कार्यवाही पूरी करने का समय दिया है।

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अथारिटी गठित होने के बाद अपीलीय अधिकरण का भी गठन किया जाना है। अथारिटी के गठन न होने से रियल स्टेट के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण स्थापित नहीं हो पा रहा है। याचिका की सुनवाई 15 जुलाई के बाद होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खण्डपीठ ने मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट की याचिका पर दिया है।

याचिका पर अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव व अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने पक्ष रखा। याची अधिवक्ता का कहना थ कि एक साल के लिए अन्तरिम कमेटी का गठन करना था उसका भी पालन नहीं किया गया। नियमानुसार एक कमेटी अथारिटी का गठन करेगी और अपीलीय अधिकरण राज्य सरकार से परामर्श लेकर अथारिटी गठित करेगी। सरकार द्वारा अथारिटी के गठन न हो पाने के कारण रियल स्टेट क्षेत्र में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।

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