इलाहाबाद HC ने मांगी बाढ़ग्रस्त इलाकों के DM से पीड़ितों की सहायता की जानकारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के कई जिलों में आई भीषण बाढ़ के चलते बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए उठाए गए सरकारी राहत कदमों की जानकारी संबंधित जिलाधिकारियों से मांगी है। कोर्ट ने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से पूछा है कि वह बताएं कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए घोषित सरकारी योजनाओं का लाभ पीड़ितों को दिया अथवा नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने देवकांत वर्मा की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी।;
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के कई जिलों में आई भीषण बाढ़ के चलते बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए उठाए गए सरकारी राहत कदमों की जानकारी संबंधित जिलाधिकारियों से मांगी है। कोर्ट ने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से पूछा है कि वह बताएं कि उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए घोषित सरकारी योजनाओं का लाभ पीड़ितों को दिया या नहीं ? यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की खंडपीठ ने देवकांत वर्मा की एक जनहित याचिका पर दिया है। याचिका की अगली सुनवाई एक सितंबर को होगी।
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याचिका में क्या आरोप लगाया गया है ?
-यूपी के करीब आठ जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं।
-जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को जरूरी सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है।
-लोग भूख-प्यास से पीड़ित हैं।
-बाढ़ का पानी उतरने के बाद गंदगी की सफाई न होने से लोग बीमार हो रहे हैं।
-बीमार लोगों को दवा की व्यवस्था न होने से स्थिति बद से बदतर हो रही है।
-प्रशासन की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा रही है।
-याचिका में बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक उपाय किए जाने की मांग की गई है।