इलाहाबाद हाइकोर्ट: पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल की जमानत अर्जी मंजूर

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पूर्व सांसद जवाहर जैसवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।जवाहर जायसवाल पर 2012 में वाराणसी के कैंट थेन में हत्या और षड्यंत्र की प्रथमिकी

Update:2019-04-11 22:01 IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने पूर्व सांसद जवाहर जैसवाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।जवाहर जायसवाल पर 2012 में वाराणसी के कैंट थेन में हत्या और षड्यंत्र की प्रथमिकी दर्ज़ है।याची के खिलाफ 25 आपराधिक मामले दर्ज है जिनमे उसे जमानत मिल चुकी है।इसके बावजूद सत्र न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

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याची 12 जनवरी 2019 से जेल में बंद है। यह आदेश न्यायमूर्ति राम कृष्ण गौतम ने दिया।अर्ज़ी पर अदिवक्ता अजतसत्रु पांडेय। मामले के अनुसार महेश प्रसाद जैसवाल की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने वादी मुकदमा संत प्रसाद जैसवाल का बयान दर्ज करने में 9 माह का समय लगाया।

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सह अभियुक्त विजय सिंह उर्फ़ अजय सिंह और रोहित सिंह उर्फ सनी सिंह, हैदर अली और अन्य की जमानत हो चुकी है। याची का कहना था कि वह बीमार है और विवेचना में पूरा सहयोग करने को तैयार है।

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