प्रमुख सचिव पंचायती राज को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानती वॉरंट जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव पंचायती राज व्यवस्था (यूपी) के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया है। सीजेएम लखनऊ को वॉरंट प्रमुख सचिव पर तामील करने का निर्देश दिया गया है।

Update: 2017-11-21 14:10 GMT
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इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव पंचायती राज व्यवस्था (यूपी) के खिलाफ जमानती वॉरंट जारी किया है। सीजेएम लखनऊ को वॉरंट प्रमुख सचिव पर तामील करने का निर्देश दिया गया है। याचिका की अगली सुनवाई 06 दिसंबर को होगी। यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कृषि और ग्राम्य विकास संस्थान की याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकारी धन की लूट मामले में कार्यवाही रिपोर्ट के साथ जवाबी हलफनामा मांगा था। कोर्ट ने पूछा था कि दोषी पाए गए अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गई।

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आठ साल से गबन मामले में दोषियों की कार्यवाही लटकी हुई है। कोर्ट ने कई बार जवाब देने का समय दिया और कहा कि यदि जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं होता तो प्रमुख सचिव हाजिर हों।

इस आदेश का पालन नहीं किया गया। बार-बार समय दिए जाने के बावजूद जवाब दाखिल न करने और तलब किए जाने पर भी हाजिर न होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है।

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