स्कूल बस में आग से घायल बच्चों के सही इलाज का बीएचयू को आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलपीजी गैस किट के कारण विगत दिनों भदोही में स्कूल बस में आग लगने से बच्चों की मौत मामले में शेष बचे घायल बच्चों के अच्छे इलाज का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बीएचयू ट्रामा सेंटर इंचार्ज व अन्य अधिकारियों के साथ-साथ जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देश दिया है कि वह स्वयं घायल बच्चों के इलाज को लेकर बीएचयू में जाकर देखें और उनका बेहतर इलाज होना सुनिश्चित करें।

Update: 2019-01-29 14:04 GMT

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एलपीजी गैस किट के कारण विगत दिनों भदोही में स्कूल बस में आग लगने से बच्चों की मौत मामले में शेष बचे घायल बच्चों के अच्छे इलाज का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बीएचयू ट्रामा सेंटर इंचार्ज व अन्य अधिकारियों के साथ-साथ जिलाधिकारी वाराणसी को निर्देश दिया है कि वह स्वयं घायल बच्चों के इलाज को लेकर बीएचयू में जाकर देखें और उनका बेहतर इलाज होना सुनिश्चित करें।

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यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल व न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की बेंच ने जन अधिकार मंच व बच्चों के गार्जियन की ओर से दायर एक याचिका पर पारित किया।

याचिका में कहा गया है कि बस में फिट किये गये एलपीजी गैस किट में विस्फोट हो जाने से 196 बच्चे आग की चपेट में आ गये थे। इनमें से चार की मौत भी हो गयी थी। कहा गया है कि वर्तमान में आठ बच्चे बीएचयू के ग्रीन वार्ड ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं और कई बच्चों को बीएचयू के आईसीयू में भर्ती कराया है।

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आरोप है कि वहां पर उनका सही देखभाल व इलाज नहीं हो रहा है। न्यायालय ने डीएम वाराणसी को निर्देश दिया है कि वह बीएचयू में एडमिट सभी बच्चों का सही इलाज करना सुनिश्चित करे। अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह को कोर्ट ने कहा कि वह बीएचयू के अधिकारियों व डीएम वाराणसी को कोर्ट के आदेश से अवगत करायें ताकि वे बच्चों के इलाज की निगरानी कर अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में दायर करे। कोर्ट इस याचिका पर 5 फरवरी 19 को सुनवाई करेगी।

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