सीसीटीएनएस स्कीम में लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही सम्भव

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से सीसीटीएनएस स्कीम (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम) लागू करने के सम्बंध में सख्ती बरतने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार अधिकारियों को चेतावनी दे दी कि स्कीम लागू करने में लापरवाही करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

Update: 2019-02-12 15:15 GMT

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से सीसीटीएनएस स्कीम (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम) लागू करने के सम्बंध में सख्ती बरतने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार अधिकारियों को चेतावनी दे दी कि स्कीम लागू करने में लापरवाही करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

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यह आदेश जस्टिस एआर मसूदी की बेंच ने दिया। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सीसीटीएनएस के तहत प्रदेश के कई जिलों जैसे मुरादाबाद, मैनपुरी आदि में केस डायरी और चार्जशीट अपलोड करने का का बेहतर तरीके से हो रहा है। हालांकि उन्नाव, संत कबीर नगर, देवरिया, खीरी व बलरामपुर जनपदों में महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिल पाई है।

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इस पर कोर्ट ने कहा कि यह स्कीम महत्वपूर्ण है और इसके लिए बजट भी मंजूर हो चुका है। लिहाजा राज्य सरकार सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दे कि इस काम में लापरवाही पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी हो सकती है। कोर्ट ने मामले की अग्रिम सुनवाई के लिए 25 मार्च की तिथि नियत की है।

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