हाईकोर्ट - आउट आफ टर्न प्रोन्नति पाने वाले पुलिस कर्मियों को राहत

सपा सरकार में आउट आफ टर्न प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर से सीओ बने पुलिस अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। इन अधिवक्ताओं का प्रमोशन रद्द कर पुराने पद पर रिवर्ट करने के एकल पीठ के आदेश पर हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने रोक लगा दी है।

Update: 2019-04-01 14:37 GMT

प्रयागराज: सपा सरकार में आउट आफ टर्न प्रमोशन पाकर इंस्पेक्टर से सीओ बने पुलिस अधिकारियों के लिए राहत भरी खबर है। इन अधिवक्ताओं का प्रमोशन रद्द कर पुराने पद पर रिवर्ट करने के एकल पीठ के आदेश पर हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने रोक लगा दी है।

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एकल पीठ ने 20 फरवरी को एक्स रैडर के आउट आफ टर्न प्रमोशन पाने दो सौ से अधिक अधिकारियों की प्रोन्नति रद्द करते हुए उनको दो माह में रिवर्ट करने का आदेश दिया था। इस आदेश को विनोद सिंह सिरोही और राजेश कुमार द्विवेदी सहित कई लोगों ने विशेष अपील में चुनौती दी है।

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लखनऊ खण्डपीठ के जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस रजनीश कुमार की पीठ ने अपील पर सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता एस.के.कालिया, अनूप द्विवेदी, विभू राय आदि का कहना था कि इस फैसले से करीब 990 पुलिस कर्मी प्रभवित होने जा रहे हैं। इसमें से ज्यादातर को पक्षकार भी नहीं बनाया गया था।

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उनको 3 फरवरी 94 के आदेश से प्रोन्नति दी गयी थी तथा याचीगण के वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं। एकलपीठ ने कानून के स्थापित सिद्धान्तों की अनदेखी की है। कोर्ट ने अपील सुनवाई हेतु स्वीकार करते एकल पीठ के आदेश के इस हिस्से पर रोक लगा दी है जिसमें आउट आफ टर्न प्रोन्नति को रद्द कर दिया गया है। सभी पक्षों को पांच सप्ताह में जवाब और प्रति जवाब देने के लिए कहा है।

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