याचिका वापस लेकर दुबारा दाखिल करना बेंच हटिंगःकोर्ट
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि एकलपीट से राहत न मिलने पर याचिका वापस लेकर दूसरी पीठ में दाखिल करना बेंच हटिंग है। कोर्ट की अनुमति लेकर बार बार याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि एकलपीठ से राहत न मिलने पर याचिका वापस लेकर दूसरी पीठ में दाखिल करना बेंच हटिंग है। कोर्ट की अनुमति लेकर बार बार याचिका दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है।
कोर्ट ने एक ही मांग को लेकर दोबारा दाखिल याचिका पोषणीय नहीं माना और खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति बी.अमित स्थालेकर तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खण्डपीठ ने गौतमबुद्ध नगर दादरी के गुलिस्तानपुर के निवासी धीर सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है।
विपक्षी अधिवक्ता प्रांजल मेहरोत्रा ने याचिका का प्रतिवाद किया। याचिका में 2007 में हुए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर जमीन वापस करने की मांग की गयी थी। एक याचिका दाखिल की और वापस ले लिया। दोबारा दाखिल की गयी थी।
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