हिन्दुस्तान कॉलेज की मान्यता नामंजूर करने के आदेश पर लगी रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के हिन्दुस्तान कॉलेज ऑफ सांइस एंड टेक्नोलॉजी का मान्यता प्रार्थना पत्र निरस्त करने के एआईसीटीई के आदेश पर रोक लगा दी है।

Update: 2019-06-26 17:24 GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के हिन्दुस्तान कॉलेज ऑफ सांइस एंड टेक्नोलॉजी का मान्यता प्रार्थना पत्र निरस्त करने के एआईसीटीई के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति आरएसआर मौर्य एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने कॉलेज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी को सुनकर दिया है।

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मामले के तथ्यों के अनुसार एआईसीटीई ने हिन्दुस्तान कॉलेज ऑफ सांइस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से प्रस्तुत मान्यता प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। एआईसीटीई का कहना था कि संस्थान के पास निर्धारित संख्या में कम्प्यूर लैब. फैकेल्टी और आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में वह इंजीनियरिंग कॉलेज चलाने का मानक पूरा नहीं करता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि कॉलेज में लगईग 300 शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मचारी कार्यरत हैं और 1737 छात्र अध्ययनरत हैं। मान्यता वापस लेने से इन छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। एआईसीटीई के अधिवक्ता ने पार्श्वनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल के बाद मान्यता देने पर रोक लगाई है।

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मान्यता किसी वर्ष में 30 अप्रैल तक ही प्रदान की जा सकती है। खंडपीठ ने इस तर्क को नहीं माना कि 30 अप्रैल के बाद किसी संस्थान को मान्यता नहीं दी सकती। खंडपीठ ने कहा कि एआईसीटीई संस्थान को 1996 से मान्यता देता आ रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्यता देने के लिए एक समयसीमा तय करने के लिए है लेकिन इसमें हाईकोर्ट पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि मान्यता देने में अनियमितता को सुधारने का वह आदेश नहीं दे सकता।

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