शियाट्स में मारपीट की घटना पर हाईकोर्ट सख्त, पुलिस पर जताई नाराजगी, रिपोर्ट के साथ SP को किया तलब

Update:2017-02-08 21:17 IST

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट (HC) ने नैनी स्थित शियाट्स में घुसकर तोड़फोड़ और हमला करने के मामले में पुलिस की ढीली कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा कि आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई। कोर्ट में की गई कार्यवाही रिपोर्ट के साथ विवेचनाधिकारी के अलावा एसपी इलाहाबाद को 10 फरवरी को सुनवाई के समय मौजूद रहने का निर्देश दिया है।

यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने शियाट्स के प्रॉक्टर रामकिशन सिंह की याचिका पर दिया है। याची ने सुरक्षा मुहैया कराने की मांग में याचिका दाखिल की है। घटना में पूर्व सांसद अतीक अहमद सहित दर्जनों लोगों पर डीम्ड विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर मारपीट और लूटपाट करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने विवेचना अधिकारी अवधेश प्रताप सिंह को तलब किया।

परिसर में मारपीट और प्रदर्शन

अपर शासकीय अधिवक्ता विकास सहाय ने कोर्ट को बताया कि चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। दो आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया हैं। क्योेंकि आरोप 7 साल की कम सजा वाले है इसलिए गिरफ्तारी न कर विवेचना की जा रही है। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय परिसर में घुसकर मारपीट करना एक गंभीर मामला है। पुलिस छोटे मामलों में तुरंत आरोपियों की गिरफ्तारी करती है और संस्थान में हमला करने के आरोपियों पर नरमी बरती जा रही है। संस्थान ने दो छात्रों को निकाल दिया था, उन्हीं की बहाली के लिए परिसर में मारपीट और प्रदर्शन की घटना हुई। याचिका की सुनवाई 10 फरवरी को होगी।

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