वन विभाग के दैनिक कर्मियों की अवमानना याचिकाएं खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फारेस्ट विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को लेकर दाखिल अवमानना याचिकायें खारिज कर दी है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है कि विभाग ने आदेश के अनुपालन में आदेश पारित कर दिया है जिसे याचिका में चुनौती दी जा सकती है।

Update: 2019-05-02 16:10 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फारेस्ट विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को लेकर दाखिल अवमानना याचिकायें खारिज कर दी है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा है कि विभाग ने आदेश के अनुपालन में आदेश पारित कर दिया है जिसे याचिका में चुनौती दी जा सकती है।

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अवमानना याचिका के जरिये आदेश के पालन कराने की कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने दर्जनों अवमानना याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग के दैनिक कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया था।

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विभाग ने तमाम कर्मचारियों को नियमित भी किया। किन्तु सैकड़ों कर्मी वंचित रह गए। उन्होंने कोर्ट का पालन करने के लिए अवमानना याचिका दाखिल की और याचिकायें भी दाखिल की है। कोर्ट ने अवमानना याचिकायें खारिज कर दी और कहा याचिकाओं को सुनवाई हेतु पेश किया जाए।

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