HC का नोएडा अथॉरिटी को आदेश, ट्रांसपोर्ट नगर शॉप्स की आवंटन प्रक्रिया 6 महीने में हो पूरी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (03 मई) को नोएडा अथॉरिटी को ट्रांसपोर्ट नगर की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया 6 महीने में पूरी करने का आदेश दिया है। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने नोएडा टेम्पो-ट्रक एसोसिएसन की याचिका पर दिया है।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार (03 मई) को नोएडा अथॉरिटी को ट्रांसपोर्ट नगर की दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया 6 महीने में पूरी करने का आदेश दिया है। यह आदेश चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने नोएडा टेम्पो-ट्रक एसोसिएसन की याचिका पर दिया है।
क्या है मामला?
-याची अधिवक्ता सौरभ बासू का कहना था कि साल 2015 में विज्ञापन निकाला गया था।
-फीस जमा होने के बावजूद मई 2016 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
-जिसके बाद याची ने हाईकोर्ट की शरण ली।
-कोर्ट ने आवंटन प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।
-अब पुराना विज्ञापन निरस्त कर नया विज्ञापन जारी किया है।
-जिसे चुनौती दी गई थी।
कोर्ट ने क्या कहा ?
-जिन लोगों ने साल 2015 के विज्ञापन के तहत शुल्क जमा किया है उन्हें भी आवंटन प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
-जो शामिल नहीं होना चाहते हैं, उन्हें 6 फीसदी ब्याज दर के साथ जमा राशि वापस की जाए।