कोर्ट ने खारिज की माफिया डॉन बबलू की जमानत अर्जी, बरेली जेल में है बंद

Update: 2016-01-15 10:58 GMT

इलाहाबाद. जिला अदालत ने बरेली जेल में बंद माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव उर्फ ओमप्रकाश की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त बबलू न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है। बबलू की जमानत अर्जी पर सीजेएम शिखा श्रीवास्तव ने यह आदेश दिया।

किस कांड में बनाया गया था अभि‍युक्‍त

मामले के अनुसार, कोतवाली थाने में सर्राफा कारोबारी पंकज महेंद्र अपहरण कांड में बबलू श्रीवास्तव को घटना की साजिश करने में अभियुक्त बनाया गया। उसकी तरफ से वकील ने जमानत अर्जी दायर की थी। साथ ही कोर्ट से कहा था कि बबलू 20 साल से बरेली जेल में बंद है, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया है और नामजद भी नहीं है। ऐसे में न्यायिक अभिरक्षा में मानते हुए जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाए।

और क्या कहा कोर्ट ने ?

* कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा है कि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में नहीं है।

* ऐसे में जमानत दिए जाने की याचना करना औचित्यहीन है।

* कोर्ट ने जमानत अर्जी को गैरपोषणीय मानते हुए खारिज कर दिया।

Similar News