घोसी से गठबंधन प्रत्याशी अतुल राय की याचिका खारिज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोषी लोकसभा सीट से बसपा-सपा महा गठबंधन के प्रत्याशी बीरपुर गाजीपुर के निवासी बाहुबली अतुल राय की याचिका खारिज कर दी है।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने घोषी लोकसभा सीट से बसपा-सपा महा गठबंधन के प्रत्याशी बीरपुर गाजीपुर के निवासी बाहुबली अतुल राय की याचिका खारिज कर दी है।
याचिका में लड़की से दुराचार कर वीडियो वायरल करने के आरोप में वाराणसी के लंका थाने में दर्ज एफआईआर को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
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एजीए दीपक मिश्रा ने सरकार की तरफ से याचिका पर प्रतिवाद किया। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति एस सी गुप्ता की खंडपीठ ने दिया है।
दर्ज प्राथमिकी में अतुल राय पर अपनी पत्नी से मिलाने के बहाने लड़की को रेस्टोरेंट में बुलाने और कमरे में ले जाकर दुराचार करने तथा सीसीटीवी कैमरे से वीडियो बनाकर धमकाने व वायरल करने का आरोप है।
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1 मई19 को वाराणसी के लंका थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। सरकारी वकील का कहना था कि याची के खिलाफ हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे 42 आपराधिक मामले चल रहे है।
कोर्ट ने आरोपों को गम्भीर माना और याचिका खारिज कर दी। बलिया की एक लड़की ने याची पर दुराचार का आरोप लगाया है। घटना 7 मार्च 2018 की है।
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