Auraiya News: खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 35 किलो सोनपापड़ी जब्त, 8 किलो दूषित मिठाई नष्ट

Auraiya News: औरैया में खाद्य विभाग ने विशेष जांच अभियान चलाकर 35 किलो सोनपापड़ी/पतीशा जब्त किया और 8 किलो दूषित मिठाई नष्ट कराई। टीम ने खोया, पेड़ा और सोनपापड़ी के तीन नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं।

Update:2026-08-12 18:59 IST

Auraiya News

Auraiya News: औरैया में बुधवार को खाद्य विभाग की टीम ने जिले में मिलावटी और दूषित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए विशेष जांच अभियान चलाया। जिलाधिकारी बृजेश कुमार के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में टीम ने 35 किलो सोनपापड़ी/पतीशा जब्त किया, जबकि जांच के दौरान मिली 8 किलो दूषित मिठाई को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मचा रहा।अभियान का नेतृत्व सहायक आयुक्त (खाद्य)-II सुनील कुमार ने किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय कुमार श्रीवास ने टीम के साथ नवीन मंडी स्थल औरैया स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया।

इस दौरान फल, सब्जी और आलू की गुणवत्ता की जांच की गई। अधिकारियों ने कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।इसके बाद खाद्य विभाग की टीम जालौन रोड स्थित खोया सप्लायर के प्रतिष्ठान पर पहुंची। यहां से खोया का नमूना लेकर जांच के लिए सुरक्षित किया गया। टीम ने तिर्वा रोड बेला स्थित एक अन्य प्रतिष्ठान का भी निरीक्षण किया। यहां से पेड़ा और सोनपापड़ी के नमूने लिए गए।अभियान के दौरान टीम ने 35 किलो सोनपापड़ी/पतीशा जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2,450 रुपये बताई गई है। वहीं, जांच में 8 किलो दूषित मिठाई पाए जाने पर उसे मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। खाद्य विभाग ने कार्रवाई के दौरान कुल तीन नमूने एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थों में किसी तरह की मिलावट या मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।सहायक आयुक्त (खाद्य)-II सुनील कुमार ने खाद्य कारोबारियों से बरसात के मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों को खुले में रखकर बिक्री न की जाए और स्वच्छता के मानकों का पालन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक खाद्य कारोबारी के पास खाद्य लाइसेंस या पंजीकरण होना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस या पंजीकरण कारोबार करते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Tags:    

Similar News