Lucknow: फ्लाइओवर पर क्यों नहीं लगी स्ट्रीट लाइट, हाईकोर्ट ने नगर निगम से मांगा जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कमता, चिनहट और मटियारी फ्लाई ओवर पर स्ट्रीट लाइट नहीं होने से नगर निगम को जवाब तलब किया है।
लखनऊ: अयोध्या लखनऊ हाईवे पर बने कमता, चिनहट और मटियारी फ्लाई ओवरों पर स्ट्रीट लाइट नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने नगर निगम (nagar nigam) को जल्द इन फ्लाइ ओवरों पर स्ट्रीट लाइट बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगली सुनवाई पर नगर आयुक्त को कोर्ट के सामने पेश होना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 5 अगस्त को होगी। तब तक नगर निगर को यहां स्ट्रीट लाइटें (Street lights) लगवानी होगी अन्यथा कोर्ट में नगर आयुक्त पेश होकर क्यों नहीं लगा इसका जवाब देंगे।
यह आदेश जस्टिस रितुराज अवस्थी (Justice Rituraj Awasthi) और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह (Justice Dinesh Kumar Singh) की बेंच ने लोक न्यायार्थ संस्था की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। बता दें सन 2017 में दाखिल इस याचिका में अयोध्या रोड के इन तीनों फ्लाई ओवर पर स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की गई है। जिस पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है।
वहीं याचिका पर सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अधिवक्ता समिधा ने दलील दी कि उक्त फ्लाई ओवरों को एनएचएआइ ने बनवाया जरूर है लेकिन एग्रीमेंट में उसके द्वारा स्ट्रीट लाइट लगवाने की बात नहीं आई थी। उनका कहना था कि फ्लाई ओवरों को नगर निगम को हस्तांतरित किया जा चुका है, लिहाजा स्ट्रीट लाइट लगवाने की जिम्मेदारी भी नगर निगम की ही है। कोर्ट ने नगर निगम के अधिवक्ता नामित शर्मा को अगली सुनवाई पर अनुपालन रिपोर्ट का हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है।
अपर नगर आयुक्त ने क्या कहा?
वहीं, Newstrack.com ने जब इस संबंध में लखनऊ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त प्रथम से बात की तो उनका कहना था अभी इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिला है। कोर्ट का जो आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा।