Bahraich News: बालिका के साथ दुष्कर्म पर पिता को फांसी की सजा

Bahraich News: जिले के सुजौली थाना अंतर्गत एक गांव निवासी नाबालिक बालिका के साथ उसके सगे पिता ही दुष्कर्म कर रहे थे।

Report :  Anurag Pathak
Published By :  Shraddha
Update: 2021-11-23 16:37 GMT

बालिका के साथ दुष्कर्म पर पिता को फांसी की सजा (डिजाइन फोटो - सोशल मीडिया)

Bahraich News :  सुजौली थाना क्षेत्र (sujauli police station area) के एक गांव निवासी एक बालिका के साथ पिता ही धमकी देकर दुष्कर्म कर रहा था। मां की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म और पास्को एक्ट (posco act) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को जेल भेज दिया था। इसके बाद डीएनए जांच (DNA inspection) के लिए भेजा। डीएनए जांच में पुष्टि होने पर पुलिस ने तेजी से सुनवाई के लिए चार्जशीट दायर की। मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता को फांसी का सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

जिले के सुजौली थाना अंतर्गत एक गांव निवासी नाबालिक बालिका (minor girl rape) के साथ उसके सगे पिता ही दुष्कर्म कर रहे थे। थाने में तहरीर देकर बालिका की मां ने कहा था कि उसका पति नान्हूं ही पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहा है। बालिका के विरोध करने पर उसे जानमाल की धमकी देते थे। महिला की तहरीर पर पुलिस ने 25 अगस्त को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया। साथ ही आरोपी नान्हू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

पुलिस अधीक्षक सुजाता सिंह (Superintendent of Police Sujata Singh) ने विवेचना तेज़ी से करने और आरोपी को कठोर सजा की बात कही। अभियोजन पक्ष के विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने मुकदमे की लड़ाई लड़ी। डीजीसी क्रिमिनल संत प्रताप (DGC Criminal Sant Pratap) ने बताया कि विवेचना के दौरान आरोपी के विरुद्ध पास्को एक्ट भी लागू हुई। इसके बाद पुलिस ने डीएनए जांच को भेजा। डीएनए जांच में भी आरोपी द्वारा दुष्कर्म की पुष्टि की गई। जिसकी सुनवाई मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/रेप व पक्सो एक्ट कोर्ट नंबर एक नितिन पाण्डेय ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पिता द्वारा किए गए कृत्य को न्यायाधीश ने जघन्य बताए। आरोपी को उसके कृत्य के लिए फांसी की सजा सुनाई। तीन माह में आरोपी को सजा मिलने पर पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य अधिकारियों ने राहत की सांस ली।

अर्थदंड भी लगाया

डीजीसी क्रिमिनल संत प्रताप सिंह ने बताया जघन्य अपराध को देखते हुए न्यायाधीश ने फांसी की सजा पर मुहर लगाई। साथ ही आरोपी पर 51 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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