Gonda News: भ्रष्टाचार के खिलाफ DM का बड़ा एक्शन, गबन के आरोपी तकनीकी सहायक की सेवा समाप्त

Gonda News: डीएम मार्कण्डेय शाही ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कार्यवाही करते हुए तकनीकी सहायक की सेवा समाप्त कर दी है।

Report :  Tej Pratap Singh
Published By :  Ashiki
Update: 2021-07-28 15:18 GMT

गोंडा डीएम मार्कण्डेय शाही (File Photo)

गोंडा: डीएम मार्कण्डेय शाही ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और कार्यवाही करते हुए तकनीकी सहायक की सेवा समाप्त कर दी है। मामला विकासखंड बेलसर की ग्राम पंचायत मरगूबपुर का है। जिलाधिकारी ने बताया कि राम उबारन तिवारी, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत मरगूबपुर, विकासखंड - बेलसर द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम -2005 एवं शासनादेश में किये गए प्रावधानों का उल्लंघन करने, कार्य स्थल पर उपस्थिति न होकर कार्य का मापांकन करने एवं मानक के अनुसार बिना कार्य कराये ही एमबी में कार्य का अंकन करने का दोषी पाये जाने के कारण मनरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत राम उबारन तिवारी तकनीकी सहायक की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।

इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि रामअचल पुत्र रामअलख एवं सुरेश पुत्र साहबराम के शपथ पत्र पर प्राप्त शिकायत के क्रम में उपायुक्त श्रम-रोजगार द्वारा ग्राम पंचायत -मरगूबपुर विकासखण्ड बेलसर में कराये जा रहे कार्यों की स्थलीय जांच की गयी। ग्राम पंचायत मरगूबपुर में स्थलीय जांच में पाया गया कि 2 व्यक्तिगत लाभार्थीपरक खेत में मेढ़बन्दी का कार्य कराये बिना ही 2 कार्यों पर भुगतान की कार्यवाही करायी गई।

जांच में पाया गया कि यह कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 का है जिसकी प्राक्कलित लागत 47626 के सापेक्ष 39396 का व्यय किया गया है। इस कार्य पर 14 परिवारों को 196 मानव दिवस का भुगतान 201 रुपए प्रति श्रमिक प्रति मानव दिवस के दर से कुल धनराशि 39396 किया गया है। इस प्रकार बिना कार्य कराये ही कार्य का माप मापी-पुस्तिका में अंकित करते हुए कुल धनराशि 39396 का गलत भुगतान कराया गया|

इसी प्रकार सुरेश कुमार पुत्र साहेबराम के खेत में मेडबन्दी कार्य कराया गया। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 का है जिसकी प्राक्कलित लागत 44779 के सापेक्ष 39396 का व्यय किया गया है। इस कार्य पर 14 परिवारों को 196 मानव दिवस का भुगतान 201 रुपए प्रति श्रमिक प्रति मानव के दर से कुल धनराशि 39396 किया गया है। इस प्रकार बिना कार्य कराये ही कार्य का माप मापी-पुस्तिका में अंकित करते हुये कुल धनराशि 39396 का गलत भुगतान कराया गया। मनरेगा योजनान्तर्गत दोनों लाभार्थीपरक कार्य कराये बिना ही भुगतान हेतु मापी-पुस्तिका मे अंकन करने का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप दोषी तकनीकी सहायक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराये जाने का निर्देश उपायुक्त श्रम-रोजगार गोण्डा विगत वर्ष 21 सितम्बर 2020 द्वारा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, विकासखण्ड-बेलसर गोण्डा को निर्देशित किया गया। खण्ड विकास अधिकारी बेलसर के द्वारा 21 दिसंबर 2020 को थाना उमरी बेगमगंज गोण्डा में भारतीय दण्ड संहिता 1960 की धारा 409 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करायी गयी। सम्बन्धित प्रकरण में विवेचना के दौरान राम उबारन तिवारी, तकनीकी सहायक, ग्राम पंचायत मरगूबपुर, विकासखण्ड बेलसर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर 21 जुलाई 2021 को कारावास में निरुद्ध कराया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि राम उबारन तिवारी तकनीकी सहायक ग्राम पंचायत मरगूबपुर, विकासखण्ड बेलसर द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत कार्यस्थल पर उपस्थित हुये बिना कार्य के ही मापी कर अपने शासकीय कर्तव्यों और दायित्वों का समुचित रूप से निर्वहन न करके कूटरचित तरीके से शासकीय धनराशि का व्यपहरण किया गया जबकि यदि तकनीकी सहायक राम उबारन तिवारी द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण कर कार्य की मापी की जाती तो कुल धनराशि अठहत्तर हजार सात सौ बानबे के गबन से बचा जा सकता था। जांच रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी सहायक की सेवा समाप्त कर दी गई है।

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