Lucknow News: LDA को Appellate Tribunal में लगा तगड़ा झटका, आवंटियों को देना होगा ब्याज समेत पैसा

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में अपने लिए एक अच्छी सुविधा वाले आवास की उम्मीद लगाए आवंटियों को समय पर मकान न देना और विज्ञापन में बतायी गयी सुविधाएं उपलब्ध न कराने पर LDA को अब ब्याज समेत पैसा लौटाना होगा।

Written By :  Vijay Kumar Tiwari
Published By :  Vidushi Mishra
Update:2021-07-25 09:13 IST

लखनऊ विकास प्राधिकरण (फोटो- सोशल मीडिया)

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने लिए एक अच्छी सुविधा वाले आवास की उम्मीद लगाए आवंटियों को समय पर मकान न देना और विज्ञापन में बतायी गयी सुविधाएं उपलब्ध न कराने पर लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को अब यूपी रेरा ट्रिब्यूनल (Uttar Pradesh Real Estate Appellate Tribunal) के आदेश का पालन करते हुए आवंटियों को ब्याज समेत पैसा लौटाना होगा।

Uttar Pradesh Real Estate Appellate Tribunal ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को फटकार लगाते हुए 11 अपीलों को खारिज कर दिया है और आवंटियों को तत्काल जुर्माने की रकम का भुगतान करने का आदेश दे दिया है।

यह था पहले का आदेश

रेरा चेयरमैन राजीव कुमार, न्यायिक सदस्य बलविंदर कुमार व कल्पना मिश्रा ने एलडीए के खिलाफ कई मामलों में आदेश पारित करते हुए यह आदेश सुनाते हुए कहा था कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अपने वादे के मुताबिक समय पर मकान और एलडीए की ओर से मिलने वाली सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं करायीं हैं।

इसके लिए ही कई आवंटियों ने रेरा में केस दायर किया था। सुनवाई के बाद यूपी रेरा ने एलडीए पर जुर्माना लगाया, जिसे आवंटियों को चुकाया जाना था। इसके बावजूद एलडीए ने लापरवाही बरतते हुए कोई पहल नहीं की तो रेरा ने आरसी भी जारी कर दी।

ऐसे खारिज हुयी अपील

इसके बाद यूपी रेरा के आदेश के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने Uttar Pradesh Real Estate Appellate Tribunal में अपील की। 20 जुलाई को Appellate Tribunal ने एलडीए की अपील को खारिज कर दिया।

Appellate Tribunal के जस्टिस वीके अरोड़ा ने इन मामलों में लखनऊ विकास प्राधिकरण को दोषी करार देते हुए जुर्माने की रकम को लोगों को अदा करने का आदेश दे दिया है और कोई भी बहाना न करने का फैसला सुनाया है।एलडीए

एलडीए (फोटो- सोशल मीडिया)

रेरा के अफसरों से मिली जानकारी के अनुसार, रिफंड के 18 मामले में एलडीए के खिलाफ करीब 2.7 करोड रुपए की आरसी जारी हुई है, जिसमें से अभी तक प्रॉधिकरण ने तकरीबन आधी रकम ही आवंटियों को लौटायी है।

इसमें करीब 1.28 करोड़ ही लौटाए जाने की जानकारी मिली है। आवंटियों को ब्याज की वापसी के मामले में 34 आरसी जारी हुई है। इसमें भी एलडीए ने भी अपनी ओर से अभी तक केवल 92 लाख का ही भुगतान किया है।

यह है लोगों की नाराजगी

आपको बता दें कि लखनऊ में अपने मकान की आस लगाने वाले लोगों ने तमाम योजनाओं में अपना मकान बुक करा रखा था। मकान बुक कराने वाले लोगों ने यह केस दायर किया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजना में बनाए गए कई अपार्टमेंट के लोग लखनऊ विकास प्राधिकरण की सुविधाओं व व्यवहार से खुश नहीं हैं।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के खिलाफ केस दाखिल करने वाले लोगों में कई अपार्टमेंट में रहने वाले लोग शामिल हैं। इनमें सृष्टि अपार्टमेंट, सरगम अपार्टमेंट, पंचशील अपार्टमेंट के लोग शामिल बताए जा रहे हैं। यहां के लोगों ने एलडीए के खिलाफ रेरा में केस दाखिल किया था।

उनकी शिकायत है कि एलडीए ने इन्हें लुभावने विज्ञापन देकर फ्लैट तो बेंच दिया। मगर दावे के मुताबिक सुविधाएं नहीं प्रदान कीं। इस कारण प्राधिकरण ने लखनऊ विकास प्राधिकरण पर ब्याज समेत जुर्माना लगाया है।

आपको बता दें कि यहां रहने वाले लोगों में अखिलेश सिंह, मंजू चौरसिया, संतोष गुप्ता, ज्योत्सना देवी, गुंजन त्यागी, निशा चटर्जी, आभा सिंह, अनिल गुप्ता, प्रदीप शुक्ला व राजेश त्यागी जैसे लोगों ने रेरा के आदेश का पालन न करने पर नाराजगी जतायी।

इनको दिए जाने वाले भुगतान के खिलाफ एलडीए ने Uttar Pradesh Real Estate Appellate Tribunal में अपील करके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। पर Uttar Pradesh Real Estate Appellate Tribunal ने उसकी दलील को खारिज कर दिया और आवंटियों को ब्याज समेत पैसा लौटाने का फरमान सुना दिया है।

Tags:    

Similar News