Lucknow News: मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका, सुरक्षा संबंधी याचिका सुनने तक से किया इनकार

बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तगड़ा झटका लगा है।

Report :  Sandeep Mishra
Published By :  Raghvendra Prasad Mishra
Update: 2021-09-06 16:24 GMT

मुख्तार अंसारी की फाइल तस्वीर (फोटो-न्यूजट्रैक)

Lucknow News: सूबे की बाँदा जेल में बंद पूर्वांचल के हिस्ट्रीशीटर माफिया व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तगड़ा झटका लगा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने माफिया विधायक की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका को सुनने तक से इनकार कर दिया है। माफिया विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की थी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट सम्बंधित याचिका को दाखिल किया जाय। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से कहा है कि इस मामले में तेजी से सुनवाई की जाय।

स्मरण रहे कि माफिया डॉन मुख्तार की पत्नी ने अपने पति की जान को खतरा बताते हुए जेल के साथ साथ पेशी के लिये बाहर ले जाते वक्त सुरक्षा देने की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। सुनवाई के दौरान माफिया डॉन की पत्नी के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में ट्रांसफर किया गया था। उनके वकीक ने कोर्ट को यह भी बताया कि बाँदा जेल में मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है, क्योंकि यूपी में सत्तारूढ़ दल के नेता भी अपराधियों को गोली मारने की बात करते हैं। वहीं बहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की पत्नी व बेटे ने भी उनकी सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। मुख्तार की पत्नी व बेटे ने एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में भी मुख्तार की सुरक्षा को लेकर एक याचिका दायर की है। इस याचिका में बताया गया है कि बाँदा जेल के भीतर भी मुख्तार का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है।

बता दें ​कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जब पंजाब की रोपण जेल में बंद था, तब इस माफिया डॉन को यूपी की जेल में भेजे जाने का यूपी सरकार का अनुरोध पंजाब सरकार ने ठुकरा दिया था। तब सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार को यूपी की जेल में ट्रांसफर किये जाने की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को कड़ी सुरक्षा में यूपी की बाँदा जेल ट्रांसफर किया गया था।

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