अयेाध्या के सरयू नदी के तटों पर जल पुलिस की तैनाती पर अब तक क्या किया: हाईकोर्ट

 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से अयेाध्या में सरयू नदी के तीन प्रमुख घाटों पर तीर्थयात्रियों को डूबने से बचाने हेतु पुलिस बूथ व जल पुलिस चौकी बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 1  फरवरी को होगी।

Update:2019-01-21 20:51 IST
प्रतीकात्मक फोटो

लखनऊ : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से अयेाध्या में सरयू नदी के तीन प्रमुख घाटों पर तीर्थयात्रियों को डूबने से बचाने हेतु पुलिस बूथ व जल पुलिस चौकी बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी तलब की है। मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी।

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यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ व जस्टिस सौरभ लवानिया की बेंच ने आचार्य स्कंध दास की ओर से दायर एक जनहित यााचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया कि अयेाध्या के घाटो पर तीर्थयात्रियों के डूबने से अक्सर मौंते होती हैं और पिछले सालों में कई मौतें हो चुकी हैं।

कहा गया कि अयेाध्या के जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर इन घाटों पर पुलिस बूथ व जल पुलिस चौकी की स्थापना करने की मांग की थी किन्तु सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। आरटीआई से मिली सूचना को कोर्ट में पेश करते हुएह याची की ओर से आगे कहा गया कि तैराकों व गोताखोरों के अभाव में सैंकड़ों जाने अब तक जा चुकी हैं।

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याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को दो हफ़्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और विशेष रूप से सवाल किया कि शासन ने जिलाधिकारी की संस्तुति पर अब तक क्या किया है।

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