Ayodhya News: सनबीम स्कूल प्रकरण में प्रबंधक को मिली जमानत
Ayodhya News: 20-20 हजार की दो जमानत और इतने का ही निजी मुचलका भरने के बाद सिविल जज सीनियर डीविजन द्वितीय पल्लवी सिंह ने स्कूल प्रबंधक को बेल दे दी।
Ayodhya News: अयोध्या शहर के बहुचर्चित सनबीम स्कूल प्रकरण में प्रबंधक बृजेश यादव को अदालत से 24 घंटे के अंदर ही जमानत मिल गई। 20-20 हजार की दो जमानत और इतने का ही निजी मुचलका भरने के बाद सिविल जज सीनियर डीविजन द्वितीय पल्लवी सिंह ने स्कूल प्रबंधक को बेल दे दी। बताया जाता है कि बृजेश पर जो धाराएं लगाई गई थीं वह जमानती थी, जबकि नाबालिग का जमानती पत्र बाल न्यायालय में नहीं प्रस्तुत किया गया।
बता दें कि सनबीम स्कूल में 10वीं की छात्रा के मामले में स्कूल प्रबंधक और नाबालिग छात्र को मुख्य आरोपी बनाया गया था। दोनों को रविवार के दिन कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से बृजेश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मंडल कारागार और नाबालिग छात्र को बाल सुधार गृह भेज दिया गया था।
प्रबंधक को मिली बेल
सोमवार को सनबीम स्कूल के प्रबंधक के अधिवक्ता ने सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय पल्लवी सिंह के सामने केस को प्रस्तुत किया। जिसके बाद को 20-20 हजार की दो जमानत और इतने का ही निजी मुचलका भरने के बाद प्रबंधक को जमानत दे दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता गणेश दत्त पांडेय ने बताया कि ऐसे मामले में आरोपी को सात साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन इसमें साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य के अनुसार कोर्ट तय करती है कि आरोपी को बेल दिया जा सकता है अथवा नहीं। इस मामले में जमानत का प्रावधान था, जिसके आधार पर प्रबंधक को जमानत दी गई है। पुलिस की चार्जशीट के आधार पर आगे का मुकदमा चलेगा।
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सोशल मीडिया पर की पहचान उजागर, केस-
सनबीम स्कूल की मृत छात्रा की सोशल मीडिया पर पहचान उजागर करने वाले अज्ञात व्यक्ति पर केस दर्ज किया गया है। बाल कल्याण समिति ने मामले की शिकायत की थी, थाने के ही एक उपनिरीक्षक ने केस दर्ज कराया है।